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मध्यप्रदेश

विधायक के जाति प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में खारिज

ग्वालियर। अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र के मामले में आए हाईकार्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में विधायक के जाति प्रमाणपत्र पर सवाल खडे किए गए थे, साथ ही स्क्रूटनी कमेटी के निर्णय जिसमें विधायक को नट जाति का होना माना गया , उस पर भी प्रश्नचिन्ह लगाया गया था। इस मामले में याचिका पर हाईकोर्ट की डबल बैंच ने फैसला सुनाते हुए विधायक के पक्ष में फैसला दिया। जिसे याचिकाकर्ता लड्डूराम कोरी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि इसके अलावा विधायक के खिलाफ चुनाव याचिका भी दायर की गई थी जिस पर लगातार सुनवाई चल रही है। इस मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में फाइनल बहस हो सकती है। संभव है इस याचिका पर भी हाईकोर्ट जल्द ही अपना फैसला सुना दे ।

बुजुर्ग की मौत के बाद लाश रखकर चक्काजाम करने वालों पर एफआइआर दर्ज

मुरार इलाके में रहने वाले मुन्नालाल पाठक की बीते रोज मौत हो गई थी। झगड़ा होने पर उनकी बहू लक्ष्मी पाठक ने अपने मायके वालों को बुलाया था। मायके वालों ने मारपीट की, तभी मुन्नालाल की झगड़े में मौत हो गई। मुन्नालाल के परिवार वालों ने बहू और उसके मायके वालों पर हत्या की एफआइआर की मांग की। इसी मांग को लेकर बारादरी चौराहे पर लाश रखकर चक्काजाम कर दिया। इसके बाद पुलिस ने विकास पाठक, सिद्धांत पाठक, जीतू पाठक, मोनिका पाठक, महादेवी नाठक, अनुज, अरुण, अंकिता, राहुल , आशीष, गिरीश, टिंका, कल्लू, सीमा, रूपा, राकेश, सुनील सहित अज्ञात पर चक्काजाम करने के मामले में एफआइआर दर्ज की है। इन लोगों ने अचार संहिता लागू होने के बाद भी चक्काजाम किया था।

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