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मध्यप्रदेश

रात दस बजे तक होगा गरबा, आयोजनों की लेनी होगी अनुमति

बालाघाट। 15 अक्टूबर, रविवार से शारदेय नवरात्र का पर्व प्रारंभ हो रहा है। इससे पहले पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने दुर्गा समितियों, डीजे संचालकों, गरबा आयोजकों के लिए शांति व कानून व्यवस्था संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में हुई बैठक में एसडीएम गोपाल सोनी, सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा, कोतवाली थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले, यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र यादव ने सभी को पर्व के दौरान धारा 144 के परिपालन में सहयोग करने तथा सौहार्दपूर्ण पर्व मनाने पर चर्चा की।

नवरात्र पर्व के दौरान आदर्श आचार संहिता

सीएसपी मिश्रा ने बताया कि चूंकि इस बार नवरात्र पर्व के दौरान आदर्श आचार संहिता भी लागू रहेगी, इसलिए नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। रात दस बजे के बाद गरबा के आयोजनों पर रोक रहेगी। आयोजक शाम को अपनी सुविधा अनुसार गरबा शुरू कर सकते हैं, लेकिन रात दस बजे के बाद डीजे आदि बंद रहेंगे। दुर्गा पंडालों में आयोजनों के लिए सक्षक अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। ऐसे आयोजनों में राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होंगे।

बताया गया कि बालाघाट नगरीय सहित आसपास के क्षेत्रों में 70 से अधिक दुर्गा पंडाल स्थापित किए जा रहे हैं। सीएसपी मिश्रा ने बताया कि शहर में इस बार छह स्थानों में गरबा का आयोजन किया जाएगा, जहां शांति व्यवस्था के लिए आयोजकों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

दशहरा के दिन से विसर्जन

बताया गया कि इस बार प्रतिमा विसर्जन के लिए दो दिन का समय दिया गया है। 24 अक्टूबर को दशहरा के दिन से विसर्जन का दौर शुरू होगा, जो 25 अक्टूबर तक चलेगा। रात्रि दस बजे के बाद विसर्जन के दौरान डीजे पर पाबंदी रहेगी। देवी प्रतिमाओं का विसर्जन शहर के चिन्हित घाटों में किया जाएगा। यहां नगरीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

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