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मध्यप्रदेश

प्रेम प्रसंग में हुई थी युवक की हत्या, आरोपित को आजीवन कारावास

देवास, खातेगांव। प्रेम प्रसंग के चलते वर्ष 2020 में हुई हत्या के आरोपित को प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश खातेगांव सरिता वाधवानी ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपए का अर्थदंड किया गया है।

यह है मामला

मामले में पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक अमित दुबे ने बताया कि घटना 11 जून 2020 रात की है। सूचनाकर्ता नर्मदाप्रसाद मीणा निवासी ग्राम जूनापानीबुजुर्ग ने हरणगांव पुलिस को बताया कि उसका भतीजा निर्मल मीणा रात को 11 बजे खाना खाने के बाद कहीं चला गया और वापस नहीं लौटा सुबह हमें सूचना मिली कि उसकी उसका शव कुंए में मिला है।

युवक के सिर में थी गंभीर चोट

पुलिस ने उक्त घटना में मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में युवक के सिर में गंभीर चौट के निशान होना पाया गया। इस पर पुलिस ने युवक के मोबाइल की काल डिटेल निकाली जिसमें पता चला कि युवक का गांव की एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था।

पूछताछ में यह जानकारी मिली

पूछताछ में पता चला कि युवक घटना वाले दिन युवती से उसके घर मिलने आया था जिसकी भनक लड़की के रिश्तेदार दीपक उर्फ बबलू को लग गई थी। उसने भारी डंडे से वार किया जिससे दीपक के सिर में चोट लगी और वो असंतुलित होकर कुएं में गिरा जिससे मौत हो गई।

पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। सुनवाई करते हुए हत्या की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 15000 रुपए अर्थदंड व धारा 201 में 3 साल का कारावास एवं 5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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