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मध्यप्रदेश

गला रेत प्रेमिका की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

इंदौर। शादी के लिए दबाव बना रही प्रेमिका का गला रेतकर हत्या करने वाले प्रेमी को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हत्यारे ने वारदात को अंजाम देने के बाद शव को खुले में लावारिस हालत में पटक दिया था। गश्त के दौरान पुलिस की नजर शव पर पड़ी जिसके बाद मामला सामने आया।

खजराना थाना पुलिस को एक अगस्त 2020 की रात गश्त के दौरान राजबाग गार्डन के पीछे बायपास की ओर खुले मैदान में एक महिला का रक्तरंजित शव पड़ा मिला था। उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर पता चला कि महिला खरगोन जिला के ग्राम खेड़ा की रहने वाली थी और कुछ माह पहले ही मूसाखेड़ी में अपने परिवार के साथ रहने आई थी। उसका नरेंद्र सोनी निवासी रामकृष्ण बाग खजराना से प्रेम संबंध था।

16 गवाहों के बयान कराए

पुलिस ने नरेंद्र को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने स्वीकारा की उसी ने महिला की हत्या की है। हत्यारे ने पुलिस को बताया कि महिला उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। परेशान होकर उसने उसे सुनसान जगह बुलाया और गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। विशेष लोक अभियोजक विशाल श्रीवास्तव ने प्रकरण में अभियोजन की तरफ से 16 गवाहों के बयान करवाए।

उन्होंने अपनी बात के समर्थन में 43 दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने हत्यारे नरेंद्र सोनी को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

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