ब्रेकिंग
मुरैना में 'जहर' पर मेहरबानी: क्या मिलावटखोरों के 'कवच' बन गए हैं अधिकारी गुप्ता? मुरैना पुलिस की 'सेलेक्टिव होली': सच दिखाने वालों से दूरी, वाह-वाही करने वालों पर 'रंग' की बौछार! यूजीसी और आरक्षण को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की दो दिवसीय राष्ट्रीय बैठक इंदौर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित मंडला पुलिस की त्वरित कार्रवाई डकैती के पांच आरोपी जबलपुर से गिरफ्तार, रकम एवं उपयोग की गई कार बरामद भिंड के गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के बिरखडी गांव के पास तेज़ रफ़्तार ट्रक ने ट्रेक्टर ट्रॉली में मारी... असम में राजधानी एक्सप्रेस से टकराकर 7 हाथियों की मौतः एक घायल; ट्रेन के 5 डिब्बे-इंजन पटरी से उतरे भिंड में रेत माफियाओं पर कार्रवाई के समय रेत माफियाओं ने एसडीएम की गाड़ी को मारी टक्कर बाल-बाल बचे। अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर पोस्ट मेन ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला की समाप्त ग्वालियर पुलिस लाइन के क्वार्टर में प्रधान आरक्षक ने की आत्महत्या, मचा हड़कंप
मध्यप्रदेश

शौच करने गई तीन साल की बच्ची से शराबी ने किया था दुष्कर्म, न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा

मुरैना। घर के बाहर शौच करने गई तीन साल की मासूम का दुष्कर्म करने के दोषी को जिला न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दुष्कर्म की यह घटना करीब एक साल पहले बानमोर कस्बे में हुई थी।

शासन की ओर से पैरवी करने वाली विशेष लोक अभियोजक प्रतिभा उमरैया ने बताया कि 13 सितंबर 2022 को बानमोर के वार्ड 15 फूलपुर में रहने वाली महिला शाम के समय घर के काम-काज में जुटी थी। इसी दौरान तीन साल की बेटी को शौच लगी। महिला ने बेटी को घर के बाहर झाड़ियों में बैठा दिया। वह काम करने घर के अंदर चली गई।

बेटी आधा घंटे बाद भी घर नहीं आई। महिला बाहर निकली, लेकिन वहां बेटी नहीं मिली। महिला ने बेटी को तलाशना शुरू कर दिया। इसी दौरान झाड़ियों के बीच गिर्राज उर्फ करुआ पुत्र बुद्धाराम रजक (38) निवासी फूलपुर नजर आया। महिला ने पास जाकर देखा तो जमीन पर बेटी बदहवाश हालत में पड़ी थी। नशे में धुत करुआ रजक ने मासूम से दुष्कर्म किया था। महिला मदद के लिए चिल्लाई तो आरोपित उसे धक्का देकर भाग गया।

कोर्ट ने माना दुष्कर्म का दोषी

बानमोर पुलिस ने आरोपित करुआ रजक पर पाक्साे और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया। सोमवार को जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट शिप्रा पटेल ने फैसला सुनाते हुए करुआ रजक को दुष्कर्म का दोषी करार दिया। उसे उम्रकैद की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

Related Articles

Back to top button