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मध्यप्रदेश

मारपीट करने वाले को दो लोगों को न्यायालय उठने तक की सजा

वारासिवनी बालाघाट। मारपीट करने वाले दो आरोपितों को न्यायालय उठने तक का कारावास की सजा और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। फैसला न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चैतन्य अनुभव चौबे वारासिवनी के न्यायालय में सुनाया गया। आरोपितगण रामभरोस पिता बोमलिया लिल्हारे 68 वर्ष, प्रमिला पति रामभरोस लिल्हारे 56 वर्ष दोनों ग्राम डोंगरमाली थाना रामपायली निवासी हैं।

मामला 17 मार्च 2021 की दोपहर घर के सामने पोर्च निर्माण कार्य का

फरियादी डेविड बोपुलकर ने थाना रामपायली में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह ग्राम डोंगरमाली रहता है तथा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयार कर रहा है। 17 मार्च 2021 को दोपहर 12 बजकर 10 मिनट पर वह उसके घर के सामने मकान का पोर्च निर्माण कार्य करवा रहा था। जिसमें कालम बने हुए थे, उसी समय अभियुक्त रामभरोस आया और उसे बोला कि तुम लोगों को यहां कालम बनाने नहीं दूंगा और गाली गलौज देने लगा।

गाली देने से मना किया तो उसने कालम को उखाड़कर फेंक दिया

गाली देने से मना किया तो उसने कालम को उखाड़कर फेंक दिया और उसे लकड़ी से मारपीट करने लगा और मुंह से दाहिने हाथ की भुजा में काट दिया, तब उसकी पत्नी प्रमिला लिल्हारे भी आकर उसे गाली गलौज कर हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगी। मारपीट करने से दाहिने हाथ की भुजा के पास चोटें आई थीं। अभियोजन की ओर से पैरवी राजेश कायस्त सहायक जिला अभियोजन अधिकारी वारासिवनी द्वारा की गई।

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