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मध्यप्रदेश

देवास के शहर काजी के खिलाफ बढ़ाई प्राणघातक हमले व आर्म्स एक्ट की धारा, सिल्वर कालोनी पार्क में फायरिंग का मामला

देवास। शहर की सिल्वर कालोनी पार्क में हुए विवाद में फायरिंग करने के मामले में शहर काजी अबुल कलाम के खिलाफ पुलिस ने प्राणघातक हमला व 25 आर्म्स एक्ट की धारा बढ़ाई है। एसपी संपत उपाध्याय ने बताया कि फरियादी व गवाहों के बयान, वीडियो फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर धारा बढ़ाई गई है। इधर, शुक्रवार रात देवास विधायक गायत्रीराजे पवार अपने पुत्र विक्रमसिंह पवार के साथ एसपी आफिस पहुंची थीं और मामले को लेकर चर्चा की। सभी समाजों से शहर में शांति बनाए रखने की अपील की थी।

गुरुवार को सिल्वर पार्क कालोनी में विवाद के बाद शहर काजी अबुल कलाम ने औद्योगिक क्षेत्र थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। सैकड़ों मुस्लिम थाने पहुंचे थे। काजी ने पुलिस को बताया था कि उनकी परिचित महिला के साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की है। पुलिस ने केस दर्ज किया था। मामले में दूसरे पक्ष की ओर से क्रास कायमी करवाई गई थी।

पुलिस ने अबुल कलाम के खिलाफ केस दर्ज किया था, लेकिन हिंदू संगठन के लोग इससे असंतुष्ट थे और मांग कर रहे थे कि कलाम के खिलाफ प्राणघातक हमले की धारा बढ़ाई जाए, क्योंकि फायरिंग की गई है। शुक्रवार शाम नेशनल हाईवे पर जाम लगाया था। इस दौरान हजारों वाहन फंस गए थे।

शनिवार सुबह भी प्रदर्शन किया गया। मांग न मानने पर देवास बंद की बात कही गई। पुलिस बल तैनात रहा। शनिवार दोपहर विधायक पुत्र विक्रमसिंह पवार आक्रोशित हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों से बात करने पहुंचे। बंद कमरे में बात हुई। इसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 में फरियादी के बयान हुए। आखिर में पुलिस ने आइपीसी 307 और 25 आर्म्स एक्ट की धारा बढ़ाई।

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