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मध्यप्रदेश

निवेश का झांसा देकर 87 लाख रुपये ठगे एडवाइजरी फर्म संचालकों पर केस

इंदौर। इंदौर क्राइम ब्रांच ने फर्जी एडवाइजरी फर्म संचालकों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोपितों पर निवेश का झांसा देकर निवेशकों से 87 लाख रुपये ठगने का आरोप है। आरोपितों की तलाश में पुलिस गुजरात में छापे मार रही है।

पुलिस को फरियादी अशोक मोहनलाल जोशी (विज्ञान नगर), अभिषेक गोस्वामी (गुर्जरखेड़ा महू), रोहित जोशी (गुर्जरखेड़ा महू), दीपक जोशी (कोदरिया महू), रुक्मणी, पंकज जोशी (पवनपुरी), हरिओम जोशी, रीना दीक्षित, सुशील दीक्षित, पप्पू कृष्णा, सुरेश श्रीवास्तव निवासी धारनाका ने आरोपित अश्विनी कुमार परमार निवासी वृंदावन कालोनी बड़ौदा (गुजरात), प्रवीणसिंह परमार और रोहित के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी।

हर माह 10 प्रतिशत रिटर्न देने का किया था वादा

आरोपितों ने एसयूआर कैपिटल और वीईडी कैपिटल के नाम से एडवाइजरी फर्म खोली और लोगों से कहा कि निवेश करने पर निवेश की राशि का 10 प्रतिशत प्रत्येक माह रिटर्न मिलेगा। आरोपितों ने निवेशकों से कुल 87 लाख रुपये ले लिए और लौटाने से इनकार कर दिया। आरोपितों ने धमकाया कि उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। मंगलवार को पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर टीमें गुजरात रवाना कर दी।

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