ब्रेकिंग
केंद्र सरकार कराऐगी जाति जनगणना PCC चीफ ने कहा, DGP का आदेश खाकी वर्दी का अपमान सांसद-विधायक को सैल्यूट करेगें पुलिस कर्मी, ये लोकतं... सीएम बोले- पाकिस्तानी नागरिकों को एमपी से जल्द बाहर करें: पुलिस अधिकारियों को अभियान चलाने के निर्दे... मंदसौर में तेज़ रफ़्तार कार कुऐ में गिरी 6 लोगों की मौत केंद्र सरकार का एक और सख्त फैसला, पाकिस्तानी हिंदुओं की चारधाम यात्रा पर रोक कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा ने अमित शाह को बताया शिव अवतार, बयान पर मचा बवाल, कांग्रेस-बीजेपी आमने-साम... केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान: पाकिस्तानी हिन्दु , सिखो का वीजा रद्द नहीं होगा नवविवाहिता के साथ रेप कर हत्या, कमरे में निवस्त्र मिली लाश, जेठ पर आरोप कमरे में निवस्त्र मिली लाश,... पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा पर खतरा मंडराया, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल मध्यप्रदेश में एक मई से होगे ट्रांसफर मुख्यमंत्री ने शिक्षण सत्र खत्म होने के बाद बताया तबादलों का क...
मध्यप्रदेश

स्मैक तस्कर को तीन साल की सजा 10 हजार रुपये लगाया जुर्माना

भिंड। अवैध रूप से मादक पदार्थ रखने वाले आरोपित अवधेश सिंह भदौरिया को न्यायालय ने तीन साल के कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपित को गिरफ्तार किया था।

2.14 ग्राम स्‍मैक हुई थी बरामद

सहायक मीडिया सेल प्रभारी केपी यादव ने बताया गया कि 23 मार्च को थाना ऊमरी के तत्कालीन थाना प्रभारी एसआइ मनीष सिंह जादौन को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति स्कार्पियो गाड़ी से मेंहदा की ओर से स्मैक लेकर आ रहा है।

सूचना पर थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ रूर की पुलिया पहुंचे। जहां एक कार को रोककर ड्राईवर से उसका नाम पूछा गया। ड्राईवर ने अपना नाम अवधेश सिंह बताया। जिसके बाद पुलिस ने ड्राइवर अवधेश सिंह की तलाशी ली तो उसके पास से एक पुडि़या बरामद की गई। जिसमें स्‍मैक होने की आंशका पर उसकी जांच करवाई गई। जांच में पुडि़या में 21.4 ग्राम स्‍मैक होना पाया गया। जिसके आधार पर अवधेश सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्‍ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

पहले आरोपित ने ली पुलिस की तलाश

दरअसल, आरोपित अवधेश सिंह की तलाशी लेने से पूर्व पुलिस ने उसे बताया कि उन्‍हे उसके पास स्‍मैक होने की सूचना मिली है। वह चाहे तो उससे या किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट से तलाशी करवा सकता है और चाहे तो पहलेे फोर्स की तलाशी ले सकता है। जिसके बााद अवधेश सिंह ने फोर्स की तलाशी ली और इसके बाद अपनी तलाश पुलिस को कराने की सहमति प्रदान की। जहां आरोपित के पास से स्‍मैक बरामद की गई।

एनडीपीएस कोर्ट में चला मामला

जांच के बाद मामला कोर्ट चला। जहां न्यायाधीश अनीस खान की कोर्ट ने आरोपित अवधेश सिंह भदौरिया को एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन साल के कारावास की सजा सुनाई, साथ ही आरोपित पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Related Articles

Back to top button