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मध्यप्रदेश

प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी एक से चार जुलाई तक लाक कर सकेंगे जिलों का चयन

भोपाल। प्राथमिक शिक्षक नियुक्त 2023 के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मेरिट क्रम में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत अंतिम रूप से पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की सूची (प्रतीक्षा सूची सहित) जारी की जा रही है। इस सूची (जिला चयन के लिए पात्रता सूची) में सभी अभ्यर्थियों को जिलों का प्राथमिकता क्रम में चयन करना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के 26 जिले हैं और जनजातीय कार्य विभाग के दो जिले हैं। जनजातीय कार्य विभाग के दो जिले सिर्फ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए है। इसके अनुसार अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 28 जिलों का प्राथमिकता क्रम एवं अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 26 जिलों का प्राथमिकता क्रम देना अनिवार्य होगा।अभ्यर्थियों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर जिलों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना होगा।अभ्यर्थी शनिवार से चार जुलाई तक पोर्टल पर प्राथमिकता क्रम में जिलों का चयन लाक कर सकेंगे। अभ्यर्थियों के लिए सभी जिलों का चयन करना अनिवार्य होगा, नहीं तो उनके द्वारा चयनित जिले लाक नहीं हो पाएंगें। सभी जिलों को प्राथमिकता कम देने पर ही जिला विकल्प लाक होगा, नहीं तो वे इस चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगें। ऐसे अभ्यर्थी जो जिला चयन की इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगें या जिलों का विकल्प लाक नहीं करेगें, वे भी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगें।

जिलावार चयन सूची तैयार कर जारी की जाएगी

प्राथमिक शिक्षक पद के रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थी हैं।वास्तविक वर्गवार एवं जिलावार रिक्तियों के आधार पर ही अंतिम चयन सूची एवं नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगें, इसलिए अभ्यर्थी का नाम जिला चयन के लिए पात्रता सूची में होने मात्र से वह नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगा।अभ्यर्थियों द्वारा चयनित जिलों के प्राथमिकता क्रम के आधार पर मेरिट क्रम में जिलावार वर्गवार रिक्तियों के आधार पर जिलावार चयन सूची तैयार कर जारी की जाएगी। जिला परिवर्तन के संबंध में कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिलावार चयन सूची जारी होने के बाद अगली प्रक्रिया के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक एवं प्रयोगशाला शिक्षक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भिन्न होने से इस चरण में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विज्ञापित प्रयोगशाला शिक्षक के पद शामिल नहीं किए जा रहे है। इस चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रयोगशाला शिक्षक के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारी पात्र अभ्यर्थियों के संबंध में अलग से प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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