ब्रेकिंग
मुरैना के सबलगढ़ में जमीनी विवाद में चले लाठी-डंडे फायरिंग एक गंभीर घायल गुजरात के खेड़ा जिले में नहाने गए छह भाई-बहन, एक-एक कर के लील गई नदी, गर्मी से राहत की जगह मिली मौत उज्जैन स्लीपर बस पलटी गर्भवती महिला सहित 9 घायल केंद्र सरकार कराऐगी जाति जनगणना PCC चीफ ने कहा, DGP का आदेश खाकी वर्दी का अपमान सांसद-विधायक को सैल्यूट करेगें पुलिस कर्मी, ये लोकतं... सीएम बोले- पाकिस्तानी नागरिकों को एमपी से जल्द बाहर करें: पुलिस अधिकारियों को अभियान चलाने के निर्दे... मंदसौर में तेज़ रफ़्तार कार कुऐ में गिरी 6 लोगों की मौत केंद्र सरकार का एक और सख्त फैसला, पाकिस्तानी हिंदुओं की चारधाम यात्रा पर रोक कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा ने अमित शाह को बताया शिव अवतार, बयान पर मचा बवाल, कांग्रेस-बीजेपी आमने-साम... केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान: पाकिस्तानी हिन्दु , सिखो का वीजा रद्द नहीं होगा
मुख्य समाचार

हरियाणा में कर्मचारी दफ्तर में काम के बाद शराब पी सकेंगे।

हरियाणा सरकार ने अपनी एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किया है, जिसके बाद प्रदेश के बड़े ऑफिस या कॉरपोरेट हाउस को अपने ऑफिस में बीयर, वाइन जैसे लो-कंटेंट वाले अल्कोहॉलिक ड्रिंक बेचने और पीने की इजाजत मिल गई है। सरकार की नई आबकारी नीति के बाद हरियाणा के कर्मचारी दफ्तर में काम के बाद शराब पी सकेंगे। हरियाणा सरकार ने एक्साइज ऑफिस में ही बार बनाया जा सकेगा। सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लागू की है। इससे अब कम के कम 5 हजार कर्मचारियों वाले कॉरपोरेट ऑफिस में बीयर, वाइन अल्कोहल की कम मात्रा वाले अल्कोहॉलिक ड्रिंक रखने की इजाजत मिल गई है। सरकार इसके लिए एक लाइसेंस एल-10एफ दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए कई शर्तें भी हैं, जिसे पूरा करने के बाद ही कॉरपोरेट ऑफिस को ये लाइसेंस मिलेगा। इसका लाभ गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद जैसे शहरों कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल कंपनियों को होगा। उन ऑफिसों को इसकी अनुमति मिलेगी जिनके पास 1 लाख वर्ग फुट का स्पेस खुद का या लीज पर है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button