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लाठी-डण्डों से मारपीट करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का कारावास।

मुरैना। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील सबलगढ जिला मुरैना के न्यायालय द्वारा आरोपी उम्मेद सिंह पुत्र लालाराम कुशवाह, उम्र 72 वर्ष, निवासी- हरलालपुरा थाना कैलारस जिला मुरैना म.प्र. को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 में दोषी पाते हुये 01 वर्ष के साधारण कारावास व 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने बताया कि फरियादी पंचम सिंह ने पुलिस थाना कैलारस में उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 22.07.2018 को शाम के समय कॉलेज रोड के पास ग्राम हरलालपुरा का उम्मेद सिंह एवं उसका लडका दोनों मिले तथा फरियादी को मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो उम्मेद सिंह एवं उसके लडके ने फरियादी की लाठी-डण्डों से मारपीट की जिससे उसको चोट आई तथा दाहिने हाथ की कलाई में अस्थिभंग हुआ। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष क्रमबद्ध तरीके से साक्ष्य को पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मनोज गुप्ता, सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील सबलगढ, जिला मुरैना द्वारा की गई।

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