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मध्यप्रदेश

चाकू से हमला करने वाले आरोपित को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा

डिंडौरी। गाली गलौज व मारपीट करते हुए चाकू से हमला करने के मामले के आरोपित को सत्र न्यायालय डिंडौरी द्वारा सात वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। सात ही अर्थदंड भी लगाया गया है। जानकारी देते हुए मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि अनुसार थाना शाहपुर अंतर्गत आरोपित सुन्‍दर लाल धुर्वे पिता सूना लाल उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम कुईमाल के विरूद्ध गाली गलौज, मारपीट व हत्या का प्रयास का अपराध दर्ज किया गया था।

20 अक्टूबर 2021 को रात्रि लगभग साढ़े दस बजे ग्राम कुईमाल में सार्वजनिक स्थल में फरियादी व वहां उपस्थित अन्‍य लोगों को डराते हुए फरियादी पर चाकू से हमला कर हत्‍या का प्रयास किया गया था। मामले में थाना शाहपुर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद चालान न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया। सत्र न्‍यायालय डिंडौरी द्वारा अभियोजन साक्ष्‍यों के आधार पर आरोपित सुन्‍दर लाल धुर्वे को धारा 307 के अपराध के लिए सात वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर आरोपित को छह माह सश्रम कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किए गए ।

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