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मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना में जिले 24 करोड़ 44 लाख रुपये ब्याज होगा माफ

इंदौर। राज्य शासन की किसान हितैषी मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना में रविवार से किसानों से आवेदन लेने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। जिले में योजना के तहत 9 हजार 415 डिफाल्टर कृषकों पर बकाया पूर्व फसल ऋणों के 24 करोड़ 44 लाख रुपये के ब्याज माफ होंगे। जिले में योजना का शुभारंभ इंदौर मंत्रियों तुलसीराम सिलावट तथा उषा ठाकुर न दो अलग-अलग जगह आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से किया। आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सागर में किए गए कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया।

जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट सांवेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कछालिया में किसानों के बीच बैठकर उनसे योजना के आवेदन-पत्र भरवाए। सिलावट ने बताया कि सांवेर विधानसभा क्षेत्र में दो हजार 282 किसानों के 5 करोड़ 92 लाख 11 हजार रुपये की ब्याज माफी होगी। सिलावट ने कहा कि राज्य शासन किसानों की हितेषी सरकार है। राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में अनेक योजनाएं चलायी जा रही हैं। अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर उनका मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन भी किया गया है।

उपायुक्त सहकारिता मदन गजभिये ने बताया कि जिले के अन्य 119 सेवा समितियों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह कार्यक्रम स्थानीय जनप्रतिनिधिओं की मौजूदगी में संपन्न हुए। सेवा सहकारी समितियों के 9 हजार 415 किसानों के 24 करोड़ 44 लाख रुपये से अधिक की बकाया ऋण ब्याज माफ होगा। उन्होंने बताया कि इससे लाभान्वित किसानों को खाद्य, बीज की पात्रता तत्काल प्राप्त हो जायेगी। यह लाभ उन किसानों को मिलेगा जो फसल ऋण के डिफाल्टर हो गए हैं और वह खाद,बीज का लाभ नहीं उठा पा रहे थे।

दो लाख तक डिफाल्ट होने पर ब्याज माफ

कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के ऐसे कृषक जिन पर 31 मार्च, 2023 की स्थिति में कुल देयताएं (मूल + ब्याज) रुपये दो लाख तक है एवं डिफाल्टर हैं, उनके ब्याज की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाएगी। कुल देयदाताओं की गणना में अल्पकालीन एवं मध्यकालीन परिवर्तित ऋण को शामिल किया जाएगा। डिफाल्टर हुए कृषकों की सूची में से केवल आवेदन करने वाले डिफाल्टर कृषकों को ही ब्याज माफी योजना का लाभ दिया जाएगा।

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