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मुख्तार को 10, अफजाल को 4 साल की सजा।
गाजीपुर। माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट ने 10 साल और उनके भाई बसपा सांसद अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई है। मुख्तार पर 5 लाख और अफजाल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है। अफजाल को कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर जेल भेज दिया गया है। मुख्तार पहले से ही बांदा जेल में बंद हैं। इससे पहले तक सांसद अफजाल जमानत पर थे। मुख्तार की पेशी जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जबकि अफजाल खुद कोर्ट पहुंचे। अफजाल को दो साल से ज्यादा की सजा हुई है। ऐसे में उनकी संसद सदस्यता जाना तय है। सरकारी वकील नीरज श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि की है। वे 30 दिन के अंदर फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकेंगे। 2007 में दर्ज हुआ था गैंगस्टर का केस अंसारी भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट का ये मामला 2007 में कृष्णानंद राय की हत्या के दो साल बाद दर्ज किया गया था। केस में राय की हत्या के बाद हुई आगजनी और कारोबारी नंद किशोर रुंगटा की अपहरण-हत्या को आधार बनाया गया था। गाजीपुर में MP/MLA कोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा फोर्स लगाई गई है। गाजीपुर में MP/MLA कोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा फोर्स लगाई गई है। पिछले साल तय हुए थे आरोप पिछले साल 23 सितंबर 2022 को दोनों भाई पर गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय हुए थे। इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था। हालांकि, जज के छुट्टी पर जाने से सुनवाई टल गई थी। 2005 में हुई पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या मामले में कोर्ट अंसारी बंधु को बरी कर चुकी है। लेकिन, गैंगस्टर एक्ट का यह मामला इसी से जुड़ा है। ऐसे में कोर्ट के फैसले से पहले कृष्णानंद राय की पत्नी अल्का राय ने मीडिया से बात की। कहा, "मुझे न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा है।" वहीं, पिछले दिनों अफजाल अंसारी ने कहा था, "हम पर हत्या का जो केस लगाया था उसमें कोर्ट बरी कर चुका है। ऐसे में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे का कोई आधार नहीं बनता है। कोर्ट पर भरोसा है।" दरअसल, हत्या से बरी होने की बात को आधार मानते हुए अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर केस के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे। हालांकि, वहां राहत नहीं मिली थी। बसपा सांसद अफजाल अंसारी दो गाड़ियों से गाजीपुर कोर्ट पहुंचे। बसपा सांसद अफजाल अंसारी दो गाड़ियों से गाजीपुर कोर्ट पहुंचे। 8 महीने में मुख्तार को चौथी सजा मुख्तार अंसारी को 22 सितंबर 2022 से 29 अप्रैल 2023 तक कुल 4 मामलों में सजा मिल चुकी है। 22 सितंबर 2022 को मुख्तार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 7 साल और अगले ही दिन वही जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने गैंगस्टर मामले में 5 साल की सजा सुनाई। 85 दिन बाद यानी 15 दिसंबर 2022 को मुख्तार को कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय मर्डर और एडिशनल एसपी पर हमले समेत कुल 5 मामलों में 10 साल की सजा हुई। आज गैंगस्टर मामले में मुख्तार को 10 साल की सजा हुई है। ये बसपा सांसद और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी हैं। ये बसपा सांसद और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी हैं। चलिए, अब आपको 2005 में हुए कृष्णानंद राय हत्याकांड के बारे में बताते हैं... XUV से 8 लोग उतरे, ताबड़तोड़ फायरिंग करके कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर 1985 से 2002 तक अंसारी बंधुओं का दबदबा रहा। साल 2002 में भाजपा नेता कृष्णानंद राय ने अंसारी फैमिली का विजय रथ रोकते हुए चुनाव जीता और विधायक बन गए। उन्होंने अफजाल अंसारी को 8 हजार वोटों से मात दी। यहीं से अंसारी और कृष्णानंद राय के बीच अदावत शुरू हो गई। AK-47 से तकरीबन 500 राउंड फायरिंग चुनाव जितने के बाद तीन साल बाद 29 नवंबर 2005 को बीजेपी विधायक राय एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने जा रहे थे। टूर्नामेंट पास के गांव में था। इसलिए वे बुलेट प्रूफ गाड़ी की जगह सामान्य वाहन से चले गए। यहां से जब वो लौटने लगे, तब भावंरकोल की बसनिया पुलिया के पास एसयूवी गाड़ी उनकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। विधायक और उनके साथी कुछ भी समझ पाते, इससे पहले ही एसयूवी से 8 लोग उतरे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। AK-47 से तकरीबन 500 राउंड फायरिंग की गई। विधायक और उनके साथ गाड़ी पर सवार 6 लोग और गाड़ी भी छलनी हो गई। विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 शवों का जब पोस्टमॉर्टम हुआ, तो सभी के शरीर से कुल 67 बुलेट मिलीं। मृतकों में विधायक के अलावा मोहम्दाबाद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्याम शंकर राय, भांवरकोल ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष रमेश राय, अखिलेश राय, शेषनाथ पटेल, मुन्ना यादव और उनके अंगरक्षक निर्भय नारायण उपाध्याय थे। कृष्णनंद की पत्नी ने कराया नामजद, हिंसा भड़की इस हत्याकांड के बाद पूरा पूर्वांचल दहल उठा। विधायक के समर्थक तोड़फोड़ पर उतर आए, जमकर आगजनी की गई। विधायक की पत्नी अलका राय ने मुख्तार, अफजाल अंसारी के अलावा मुन्ना बजरंगी समेत अन्य कई के खिलाफ केस दर्ज करवाया। अलका चाहती थीं कि इस वारदात की जांच CBI करे। कुछ दिन तक CBI ने केस की जांच की, लेकिन फिर केस छोड़ दिया। हत्याकांड के विरोध में राजनाथ सिंह ने चंदौली में धरना दिया था। इसके बाद केस की जांच CBI को सौंपी गई। CBI ने मुख्तार अंसारी को मुख्य साजिशकर्ता माना था। मुख्तार मऊ विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रह चुके हैं। 2005 में मऊ में भड़की हिंसा में नाम सामने आने पर उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया था। इस हत्याकांड के एकमात्र चश्मदीद गवाह शशिकांत राय थे। उनकी कुछ ही दिन बाद संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मामले में जांच चली, लेकिन सबूत नहीं मिले। इसके बाद कृष्णानंद हत्याकांड के सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। दो दिन पहले पेशी के दौरान मीडिया से मुखातिब हुआ था बाहुबली मुख्तार। दो दिन पहले पेशी के दौरान मीडिया से मुखातिब हुआ था बाहुबली मुख्तार। अब रूंगटा केस के बारे में पढ़िए... पूर्वांचल के भेलूपुर में साल 1997 में कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। नंद किशोर के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा ने दिसंबर 1997 को भेलूपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि 5 नवंबर 1997 को शाम 5 बजे टेलीफोन पर मुख्तार अंसारी ने धमकी दी थी। महावीर ने मुख्तार अंसारी और महरूपुर निवासी अताउर रहमान उर्फ बाबू के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। आरोप था कि वारदात को मुख्तार के सबसे भरोसेमंद शूटर अताउर रहमान ने अंजाम दिया था। रहमान कोयला व्यवसायी बनकर नंद किशोर को डील के बहाने उठा ले गया था। उसने नंद किशोर की हत्या कर शव को प्रयागराज में ठिकाने लगा दिया था। यह खबरें भी पढ़ें मुख्तार अंसारी, जिसके दादा कांग्रेस अध्यक्ष और नाना ब्रिगेडियर थे:योगी से 17 साल पुरानी अदावत 'चर्चा है कि अतीक अहमद के बाद अब मुख्तार अंसारी का नंबर है, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।' ये बयान है बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और सांसद अफजाल अंसारी का। पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या के बाद अब फोकस माफिया मुख्तार की तरफ मुड़ गया है। (पूरी खबर पढ़ें) मुख्तार अंसारी को IT नोटिस:127 करोड़ की बेनामी संपत्ति के मामले में पहला नोटिस बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किल कम नहीं हो रही है। पुलिस प्रशासन और सरकार के बाद उनके ऊपर इनकम टैक्स विभाग का शिकंजा भी कस गया है। इनकम टैक्स विभाग ने मुख्तार को बेनामी संपत्ति कानून के तहत नोटिस जारी किया है।
