ब्रेकिंग
मुरैना में 'जहर' पर मेहरबानी: क्या मिलावटखोरों के 'कवच' बन गए हैं अधिकारी गुप्ता? मुरैना पुलिस की 'सेलेक्टिव होली': सच दिखाने वालों से दूरी, वाह-वाही करने वालों पर 'रंग' की बौछार! यूजीसी और आरक्षण को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की दो दिवसीय राष्ट्रीय बैठक इंदौर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित मंडला पुलिस की त्वरित कार्रवाई डकैती के पांच आरोपी जबलपुर से गिरफ्तार, रकम एवं उपयोग की गई कार बरामद भिंड के गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के बिरखडी गांव के पास तेज़ रफ़्तार ट्रक ने ट्रेक्टर ट्रॉली में मारी... असम में राजधानी एक्सप्रेस से टकराकर 7 हाथियों की मौतः एक घायल; ट्रेन के 5 डिब्बे-इंजन पटरी से उतरे भिंड में रेत माफियाओं पर कार्रवाई के समय रेत माफियाओं ने एसडीएम की गाड़ी को मारी टक्कर बाल-बाल बचे। अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर पोस्ट मेन ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला की समाप्त ग्वालियर पुलिस लाइन के क्वार्टर में प्रधान आरक्षक ने की आत्महत्या, मचा हड़कंप
मध्यप्रदेश

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम को कोर्ट से बड़ी राहत 

छतरपुर । बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायाधीश उपेंद्र प्रताप सिंह (विशेष न्यायाधीश, एससी,एसटी एक्ट) ने शालिग्राम को जमानत दी है। धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम और उसके साथी राजाराम तिवारी पर दलित परिवार को धमकाने और मारपीट के आरोप थे। दोनों को 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है।
इसके पहले बमीठा पुलिस ने शालिग्राम गर्ग को गिरफ्तार कर साथी तिवारी के साथ विशेष न्यायाधीश उपेंद्र प्रताप सिंह के न्यायालय में पेश किया गया। पेश करने के पश्चात फरियादी को न्यायालय ने सुनवाई की। उसके पश्चात आरोपी के वकील शासकीय अधिवक्ता के द्वारा तर्क रखे। 4 घंटे बाद धीरेंद्र शास्त्री के भाई को जमानत मिल गई।
बता दें कि धीरेंद्र कृष्ण के भाई पर 11 फरवरी को दलित परिवार को धमकाने और मारने का आरोप है। घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसके आधार पर शालिग्राम आईपीसी की धारा 294, 323, 506, 427 सहित एसटी-एसटी अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।

Related Articles

Back to top button