ब्रेकिंग
मुरैना में 'जहर' पर मेहरबानी: क्या मिलावटखोरों के 'कवच' बन गए हैं अधिकारी गुप्ता? मुरैना पुलिस की 'सेलेक्टिव होली': सच दिखाने वालों से दूरी, वाह-वाही करने वालों पर 'रंग' की बौछार! यूजीसी और आरक्षण को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की दो दिवसीय राष्ट्रीय बैठक इंदौर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित मंडला पुलिस की त्वरित कार्रवाई डकैती के पांच आरोपी जबलपुर से गिरफ्तार, रकम एवं उपयोग की गई कार बरामद भिंड के गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के बिरखडी गांव के पास तेज़ रफ़्तार ट्रक ने ट्रेक्टर ट्रॉली में मारी... असम में राजधानी एक्सप्रेस से टकराकर 7 हाथियों की मौतः एक घायल; ट्रेन के 5 डिब्बे-इंजन पटरी से उतरे भिंड में रेत माफियाओं पर कार्रवाई के समय रेत माफियाओं ने एसडीएम की गाड़ी को मारी टक्कर बाल-बाल बचे। अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर पोस्ट मेन ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला की समाप्त ग्वालियर पुलिस लाइन के क्वार्टर में प्रधान आरक्षक ने की आत्महत्या, मचा हड़कंप
दिल्ली NCR

किसी भी खेल के आयोजन से पहले लेनी होगी अनुमित..

नोएडा | ग्रेटर नोएडा जिले में किसी भी तरह की खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराने से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी जरूरी होगी। बुधवार को खेल विभाग ने इस बाबत सर्कुलर जारी कर दिया। साथ ही स्वीमिंग पूल और जिम का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर सील करने की कार्रवाई की जाएगी।खेल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में तरह-तरह के खेल आयोजन होते हैं जिसकी सूचना विभाग के पास नहीं होती। कई बार आयोजक झूठ बोलकर खिलाड़ियों से पैसे भी ठग लेते है। शिकायत आने पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती।

साथ ही कई खेल प्रतियोगिताओं का स्तर भी अच्छा नहीं होता है। जिससे खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचता है। इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए शासन ने बिना अनुमति के खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन पर रोक लगा दी गई है।जिले में किसी भी स्तर पर और किसी भी खेल की प्रतियोगिता के आयोजन की जानकारी विभाग को लिखित में देनी होगी। जानकारी मिलने के बाद विभाग अनुमति देगा। तभी प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा सकेगा। अगर बिना अनुमति व सूचना के आयोजन कराया गया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आयोजन को भी रोक दिया जाएगा। वहीं मलकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम अब रविवार को भी खुलेगा। वहां प्रशिक्षण के साथ जिम पर भी कर सकेंगे।

अफसरों ने बताया कि जिले के सभी स्वीमिंग पूल और जिम का पंजीकरण भी जरूरी कर दिया गया है। ज्यादातर स्वीमिंग पूल का पंजीकरण है, लेकिन गांवों में बिना अनुमति व मानकों के स्वीमिंग पूल खोलने की शिकायत मिली है। वहीं हजारों की संख्या में जिम संचालित है। उनका भी पंजीकरण नहीं कराया जा रहा है। बिना पंजीकरण के चल रहे जिम और स्वीमिंग पूल को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के समय वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी ताकि संचालक किसी तरह के आरोप नहीं लगा सके।

 

Related Articles

Back to top button