ब्रेकिंग
केंद्र सरकार कराऐगी जाति जनगणना PCC चीफ ने कहा, DGP का आदेश खाकी वर्दी का अपमान सांसद-विधायक को सैल्यूट करेगें पुलिस कर्मी, ये लोकतं... सीएम बोले- पाकिस्तानी नागरिकों को एमपी से जल्द बाहर करें: पुलिस अधिकारियों को अभियान चलाने के निर्दे... मंदसौर में तेज़ रफ़्तार कार कुऐ में गिरी 6 लोगों की मौत केंद्र सरकार का एक और सख्त फैसला, पाकिस्तानी हिंदुओं की चारधाम यात्रा पर रोक कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा ने अमित शाह को बताया शिव अवतार, बयान पर मचा बवाल, कांग्रेस-बीजेपी आमने-साम... केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान: पाकिस्तानी हिन्दु , सिखो का वीजा रद्द नहीं होगा नवविवाहिता के साथ रेप कर हत्या, कमरे में निवस्त्र मिली लाश, जेठ पर आरोप कमरे में निवस्त्र मिली लाश,... पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा पर खतरा मंडराया, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल मध्यप्रदेश में एक मई से होगे ट्रांसफर मुख्यमंत्री ने शिक्षण सत्र खत्म होने के बाद बताया तबादलों का क...
व्यापार

सरकार ने PF से पैसा निकालने को लेकर की अहम घोषणा, अब कटेगा इतना TDS

मोदी सरकार की ओर से बजट 2023 में कई अहम ऐलान किए गए हैं. इन ऐलान के जरिए सरकार की ओर से अलग-अलग वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए घोषणाएं की गई हैं. इसके साथ ही इस बार के बजट में पीएफ (PF) को लेकर भी मोदी सरकार की ओर से अहम ऐलान किया गया है. इस ऐलान के जरिए करोड़ों लोगों को फायदा भी मिलने वाला है.

बजट 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया गया है. इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं वित्त मंत्री की ओर से की गई हैं. साथ ही बजट में भविष्य निधि (PF) को लेकर भी अहम घोषणा की गई है. इस घोषणा से उन लोगों को लाभ मिलने वाला है, जो कि पीएफ अकाउंट से निकासी करने वाले हैं.

टीडीएस रेट: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के मुताबिक पहले ईपीएफ से निकासी करने पर 30 फीसदी का टीडीएस देना पड़ता था. हालांकि अब सरकार की ओर से इसमें कमी करने का प्रस्ताव दिया गया है. अब सरकार की ओर से ईपीएफ निकासी पर 20 फीसदी टीडीएस का प्रस्ताव दिया गया है. ऐसे में ईपीएफ से पैसा निकालने पर अब लोगों को सिर्फ 20 फीसदी टीडीएस ही देना होगा.

पीएफ निकसी: ईपीएफ से निकासी पर देने वाले टीडीएस में कटौती करने से लोगों को काफी फायदा मिलने वाला है. ईपीएफ निकासी पर टीडीएस दर में कमी से उन व्यक्तियों को मदद मिलेगी जिनका पैन नंबर ईपीएफओ में रिकॉर्ड के साथ अपडेट नहीं है. वहीं गैर पैन धारकों के लिए पीएफ निकासी पर अधिकतम सीमांत दर पर कर कटौती की आवश्यकता को हटा दिया गया है ताकि कम आय वाले स्लैब में आय अर्जित करने वालों को कुछ राहत मिल सके. ऐसे व्यक्ति अब 20% पर टीडीएस के अधीन होंगे. वहीं नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा.

ईपीएफ: मौजूदा आयकर कानूनों के अनुसार, ईपीएफ खाता खोलने के 5 साल के भीतर पैसा निकालने पर ईपीएफ निकासी पर टीडीएस काटा जाता है. यदि ईपीएफओ के पास पैन उपलब्ध है तो निकासी राशि 50,000 रुपये से अधिक होने पर 10% की दर से टीडीएस काटा जाता है. हालांकि, यदि पैन उपलब्ध नहीं है, तो टीडीएस 30% काटा जाता है.

 

Related Articles

Back to top button