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मुरैना। रिश्वत लेने वाले पति-पत्नी को कारावास की सजा।
मुरैना। विशेष न्यायाधीश रामजी गुप्ता (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), जिला मुरैना के न्यायालय द्वारा मुकेश जाटव एवं रीना जाटव पति-पत्नी को घूस लेने के मामले में 04 साल की जेल एवं कुल 75,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं दोनों को जेल भेजा गया। अभियोजन अधिकारी/मीडिया सेल प्रभारी रश्मि अग्रवाल ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि रीना जाटव ग्राम पंचायत बेरखेडा में रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ थी एवं मुकेश जाटव उसका पति था। वर्ष 2015 में फरियादी बनवारी कुशवाह ने रीना जाटव से बी.पी.एल. पर्ची बनवाई थी, उस पर्ची को बनाकर देने के बदले में रीना व मुकेश द्वारा 3,000/- रूपये रिश्वत की मांग की गई थी और पर्ची मांगने पर मुकेश ने उसे दे दी थी और कहा कि रिश्वत का इंतजाम करके दे देना और मुकेश उससे बार-बार पैसे मांगता रहा तथा पैसे नहीं देने पर उसका पंचायत में और काम नहीं करने हेतु कहा। बनवारी उसे रिश्वत न देकर रंगे हाथों पकडवाना चाहता था, फरियादी द्वारा रिश्वत की शिकायत लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर को की गई एवं लोकायुक्त के ट्रेप दल ने आरोपी मुकेश को रंगे हाथों पकडा। बाद विवेचना अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां पर शासन की ओर से रोशनलाल छापरिया जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं निर्मल कुमार अग्रवाल सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्ष्य एवं तर्क के आधार पर न्यायालय में अपना पक्ष रखा जिस पर से विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ने अपना फैसला सुनाया।


