ब्रेकिंग
10 रुपये का विवाद... गांव पहुंची बस तो कंडक्टर की हो गई धुनाई, तो कंडक्टर की हो गई धुनाई, तो कंडक्टर... संपत्ति विवाद में सगे भाई ने नवविवाहित छोटे भाई की दांतो से कांटी ऊंगली कटकर हुई अलग बचाने आऐ दूसरे ... मुरैना हॉप इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी में अचानक हुआ विस्फोट फायरबिग्रेड ने बड़ी मशक्... मुरैना के सबलगढ़ में जमीनी विवाद में चले लाठी-डंडे फायरिंग एक गंभीर घायल गुजरात के खेड़ा जिले में नहाने गए छह भाई-बहन, एक-एक कर के लील गई नदी, गर्मी से राहत की जगह मिली मौत उज्जैन स्लीपर बस पलटी गर्भवती महिला सहित 9 घायल केंद्र सरकार कराऐगी जाति जनगणना PCC चीफ ने कहा, DGP का आदेश खाकी वर्दी का अपमान सांसद-विधायक को सैल्यूट करेगें पुलिस कर्मी, ये लोकतं... सीएम बोले- पाकिस्तानी नागरिकों को एमपी से जल्द बाहर करें: पुलिस अधिकारियों को अभियान चलाने के निर्दे... मंदसौर में तेज़ रफ़्तार कार कुऐ में गिरी 6 लोगों की मौत
व्यापार

ऑनलाइन ऑटोरिक्शा बुकिंग में पांच फीसदी सेवा शुल्क सीमा पर रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को परिवहन विभाग की उस अधिसूचना पर रोक लगा दी, जिसमें ऑनलाइन ऑटोरिक्शा बुकिंग सुविधा देने वाली कंपनियों की तरफ से लिए जाने वाले सेवा शुल्क पर पांच फीसदी की सीमा तय कर दी गई थी। अधिसूचना 25 नवंबर 2022 को जारी की गई थी। इसे ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग सेवा देने वाली कंपनियों ओला और उबर ने चुनौती दी थी।इससे पहले अधिसूचना में ऐसी सेवा को मान्यता नहीं देने को भी चुनौती दी गई थी।

हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद नई अधिसूचना जारी की गई। कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों के विचारों पर गौर करने का निर्देश दिया। तब तक कंपनियों को सेवा शुल्क के रूप में 10 फीसदी लेने की अनुमति दी गई।ऑटो रिक्शा को एक मंच पर लाने पर इन कंपनियों ने कहा कि अगर वे 10 फीसदी सेवा शुल्क भी लेती हैं, तो उन्हें नुकसान होगा। उन्होंने अपनी दलील में केंद्र सरकार की तरफ से 20 फीसदी सेवा शुल्क की मंजूरी का हवाला दिया।

 

Related Articles

Back to top button