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मध्यप्रदेश इंदौर। व्यापम मामले में 8 आरोपियो को 7 साल की सजा.।
मध्यप्रदेश में बहुचर्चित व्यापम घोटाले के 8 आरोपियों को हुई सजा दरअसल 2013 में होलकर साइंस कॉलेज व्यापम परीक्षा में 8 मुन्ना भाई नाम बदलकर एग्जाम देते हुए पकड़ाए थे जिस पर 8 साल बाद इंदौर जिला विशेष न्यायाधीश द्वारा सभी आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई है वही 2013 में पशुपालन डिप्लोमा एग्जाम के दौरान आरोपियों द्वारा प्रति रोपण किया गया था जहां परीक्षार्थियों ने अपने स्थान पर अन्य व्यक्ति को बिठाकर एग्जाम दिलाया था इसमें कुल 4 छात्र थे और चार के स्थान पर चार अन्य मुन्ना भाई ने परीक्षा दी थी कुल 8 आरोपी को आज विशेष जिला न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाई है । एग्जाम देने वाले फर्जी मुन्ना भाई झांसी यूपी के रहने वाले थे जिसमें से एक डॉक्टर था और एक वर्तमान में प्रोफेसर है साथ ही एक कोचिंग क्लास चला रहा था 2014 में कोर्ट में मामला आया था जहां 8 साल बाद व्यापम घोटाले का निर्णय आया है । आरोपी -अवनीश प्रताप सिंह, मोहम्मद एजाज अली, अंकित पिता भूपेंद्र सिंह अनूप पिता यज्ञदत्त, रमा डामोर माखन सिंह ,अमीर होलकर,देवेंद्र झनीया सभी आरोपियों का दोष सिद्ध हुआ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया
