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मुरैना के अंबाह में पिता की चाकू मारकर हत्या करने वाले बेटे को आजीवन कारावास।
अंबाह पिता की हत्या करने वाले युवक को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। युवक ने पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। पोरसा थाना क्षेत्र के बुधारा गांव में करीब दो साल पहले युवक का उसकी पत्नी से झगड़ा हो रहा था। पिता बीच बचाव कराने आया था। इस पर युवक ने चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी थी। पिता की हत्या करने पर आरोपी की पत्नी ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस मामले में अंबाह न्यायालय ने शुक्रवार को आरोपी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये था पूरा मामला मामले की फरियादी संजू उर्फ बिट्टी ने 8 जून 2020 को पोरसा थाने में सूचना दी थी। उसने बताया कि शाम करीब 7 बजे वह अपने घर के दरवाजे पर बेटे विपुल व बेटी वैष्णवी के साथ बैठी थी। उसका पति वीरेन्द्र सखवार आया। वह मुझसे मजदूरी कर पैसे कमाने की बात कहकर विवाद करने लगा। महिला ने पति से कहा कि वह प्रेंग्नेंट है। ऐसे में मजदूरी करने नहीं जा सकती है। पत्नी को बचाने आए पिता को मारा पति ने उसके चरित्र को लेकर गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद पति युवक घर के अंदर गया। पत्थर की सिल महिला के सिर में मार दी। वह मदद के लिए चिल्लाई तो ससुर आशाराम सखवार व गांव के अन्य लोग बचाने आए। वीरेन्द्र घर के अंदर से चाकू उठा लाया, उसने अपने पिता यानी मेरे ससुर आशाराम सखवार के सीने में मासर दिया। जिससे आसाराम सखवार की मौके पर ही मौत हो गई थी। पोरसा पुलिस ने महिला की सूचना पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। मामले में लोक अभियोजन गणेश सिंह तोमर ने बताया कि आरोपी वीरेन्द्र सखवार को दोषी पाते हुए न्यायालय ने सजा सुनाई है।
