मध्यप्रदेश
श्योपुर मारपीट के 5 बर्ष पुराने मामले में न्यायालय ने दी आरोपीयों को सजा
श्योपुर (श्योपुर ब्यूरो) मारपीट करने वाले आरोपीयों को न्यायालय ने दी 3 माह के कारावास की सजा। विजयपुर के मारपीट के लगभग 5 वर्ष पुराने मामले मे न्यायालय ने आरोपीगण शिवदयाल एवं पप्पू उर्फ केदार सिंह को दोषी करार देते हुए 3-3 माह के कारावास एवं 1000-1000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया । शासन की ओर से प्रकरण मे पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती पूजा गुप्ता द्वारा की गई । दिनांक 14.05.2017 को समय 16:15 से 16:30 बजे के मध्य स्थान हैण्डपंप होली जलाने के स्थान के पास ग्राम मगरदा मे फरियादी को लोक स्थान या उसके समीप अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया एवं फरियादी के सिर में गेंती का बेटा मारकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की एवं जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया । थाना विजयपुर द्वारा अपराध क्रमांक 03/17 पंजीबद्ध कर वाद विवेचना अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया । न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजयपुर द्वारा प्र.क्र. 767 / 17 धारा 341,323,294,506, 34 भा.द.वि. के आरोपी शिवृदयाल एवं पप्पू उर्फ केदार को धारा 323 मे 3-3 माह के कारावास एवं 1000-1000 रू. के अर्थदण से दण्डित किया गया ।
