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उत्तरप्रदेश

मुजफ्फरनगर के भाजपा विधायक को हुई सजा पर रालोद मुखिया ने ट्वीट कर उठाया सवाल

मुजफ्फरनगर: जयंत चौधरी।पूर्व कैबीनेट मंत्री और सपा नेता आजम खां की विधानसभा सदस्यता रद्द होने पर रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने ट्वीट कर सवाल दागा है। उन्होने आजम खां की सदस्यता जाने की बात कहते हुए कहा कि विक्रम सैनी का क्या हुआ? जन लोकप्रतिनिधित्व कानून का हवाला देते हुए उन्होंने ट्वीट कर आश्चर्य जताया कि धमकी के मामले में कोर्ट से विक्रम सैनी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बावजूद उनकी विधानसभा की सदस्यता कैसे बरकरार है।जयंत चौधरी का ट्वीट।विक्रम विक्रम सैनी को हुई थी 2 साल की सजामुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा से भाजपा विधायक विक्रम सैनी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2013 सांप्रदायिक दंगे के दौरान धमकी देने के मामले में दोषी पाते हुए 11 अक्टूबर को 2 वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। हांलाकि उन्हें कुछ ही देर बात कोर्ट से जमानत मिल गई थी। लेकिन सत्ताधारी दल के विधायक को सजा होने के बाद सियासी गलियारों में नई बहस छिड़ गई थी।जयंत चौधरी ने विक्रम सैनी पर उठाया सवालरालोद मुखिया जयंत चौधरी ने लोक प्रतिनिधत्व कानून का हवाला देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने आजम खां को 3 वर्ष की सजा होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होने के मामले का हवाला एक अन्य ट्वीट को संदर्भित कर दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि आखिर खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी का क्या हुआ। उन्हें भी कोर्ट 2 साल की सजा सुना चुका है। लोकप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई।क्या है लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियमकोर्ट की ओर से सजा की घोषणा होने पर सांसद-विधायकों को उनका पद गंवाना पड़ रहा है। कोर्ट की और से सजा का ऐलाना होने पर जन प्रतिनिधियों की सदस्यता रद्द हो सकती है। इस मामले में 10 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिली थामस बनाम भारत संघ मामले में एक बड़ा फैसला सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अगर कोई विधायक, सांसद या विधान परिषद सदस्य किसी भी अपराध में दोषी पाया जाता है और उसे कम से कम 2 साल की सजा होतीहै तो ऐसे में वह सदस्यता से अयोग्य हो जाएगा।

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