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मध्यप्रदेश

चार बहनों के साथ सो रही थी पीड़िता, प्रेमी भगाकर ले गया; 2016 का मामला

खंडवा: खंडवा कोर्ट ने नाबालिक से ज्यादती के मामले में एक आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी का पीड़िता के साथ प्रेम प्रसंग था, वह घर पर अपनी चार बड़ी बहनों के साथ सो रही थी, तभी आरोपी बहला-फुसलाकर भगा ले गया। सजा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, प्राची पटेल ने आरोपी राजू पिता प्रेमलाल यादव (27) निवासी ग्राम सालई, थाना धनगांव को सजा सुनाई।आरोपी राजू को धारा 5 (एल) सहपठित धारा 6 लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रूपेश तमोली ने किया। इस मामले में अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जाहिद खान ने जानकारी दी।बताया कि 20 जुलाई 2016 को नाबालिक की मां ने थाना धनगांव में शिकायत दर्ज कराई थी। वह रात्रि को अपनी बेटियों के साथ सो रही थी। जब सुबह 5.30 बजे सोकर उठी तो उसकी पांचवें नंबर की लड़की यानी पीड़िता उसे नहीं मिली। घर में व आसपास नहीं मिलने पर उसने पीड़िता को अपने पति की सहायता से गांव व रिश्तेदारी में तलाश किया। लेकिन अभियोक्ती का कोई पता नहीं चला।अभियोक्ती गांव के राजू से प्रेम करती थी। शंका के आधार पर जब फरियादी ने अपने देवर के साथ आरोपी राजू के घर में जाकर देखा तो आरोपी उसके घर पर नहीं मिला। शंका के आधार पर अपने देवर व जमाई को साथ रिपोर्ट कराई। जब नाबालिक दस्तयाब हुई तो उसने अपने साथ ज्यादती होना बताया।

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