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मध्यप्रदेश

श्योपुर ओछापुरा पुलिस ने जप्त किया पीडीएस के गेहूं से भरा ट्रक धारा 3/7 ई.सी. एक्ट के तहत की कायमी

(धर्मेंद्र शर्मा) श्योपुर ब्यूरो। बुधवार 19.10.2022 को थाना ओछापुरा द्वारा प्रभात गस्त एवं वाहन चैकिंग के दौरान एक ट्रक क्र. एमपी 06 एचसी 1549 पीडीएस के गेंहूं से भरा हुआ रघुनाथपुर श्यामपुर रोड़ तरफ से आता दिखाई दिया।जिसे हमराही फोर्स की मदद से रोका चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम शादिक पुत्र अली बहादुर मुलमान उम्र 23 साल निवासी ग्राम टेंटरा थाना टेंटरा जिला मुरैना को होना बताया ट्रक मे भरे माल के संबध मे पूछताछ की तो पीडीएस का गेहूं होना बताया जो गल्ला व्यापारी गंजानंद पुत्र माखनलाल गुप्ता निवासी रघुनाथपुर जिला श्योपुर के द्वारा ग्राम रघुनाथपुर से पीडीएस का गेहूं भरवाना बताया जिसे बेचने ले जाना बताया गेहू पीडीएस का होने से बेचने ले जाने के संबध मे वैद्य कागजात के संबध मे पूछताछ की तो कोई कागज ना होना बताया उक्त पीडीएस के गेहूं ट्रक मे लगी तिरपाल को हटाकर चैक किया तो उसमे 52 प्लास्टिक के सादा कट्टे गेंहूँ से भरे हुए से 348 बोरी जूट के पीडीएस के बारदाने के कट्टे गेंहूँ से भरे हुए छुपा कर रखे हुए मिले। जिनमें पीडीएस का गेंहूँ के कुल 400 कट्टे पाये गये। इस तरह गेहू का व्यापार किया जाना एमपीपीडीएस कन्ट्रोल ओर्डर 2015 की धारा 13/2 का उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत अपराध होने से मौके पर ट्रक कीमती करीबन 20 लाख रू. मय 400 पीडीएस के गेंहू से भरे कट्टे कीमती करीबन 4,84,000 रू. मय ट्रक के मौके पर जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया। जप्त शुदा गेहूं के कट्टो मे से मौके पर 500-500 ग्राम के सेंपल पृथक कर शील बंद किये बाद जप्त शुदा ट्रक मय गेहूं भरे कट्टो मय चालक आरोपी शादिक खाँन के द्वारा चलवाकर मय फोर्स वापस थाना आये जप्त शुदा ट्रक मय गेहू के सुरक्षार्थ थाना परिसर रखा गया। बाद अपराध क्र. 31/22 धारा 3/7 ई.सी. एक्ट का कायम कर विवेचना मे लिया गया वाक्श *उक्त कार्यवाही में इनकी रही मुख्य भूमिका* उक्त कार्यवाही में मुख्य भूमिका रीना राजावत थाना प्रभारी थाना ओछापुरा, कावा प्रआर. 245 बलराम शर्मा ,आर. 56 नारायण सिंह, आर. 269 रामेश्वर धाकड ,आर. 533 विवेक जादौन ,आर. 562 दीपक कुमार की रही है।

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