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मध्यप्रदेश

इंदौर किरायेदारों, घरेलू नौकरों, होटल, लॉज, धर्मशाला, पेईंग गेस्ट, हॉस्टल में रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी थाने में देना अनिवार्य

धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी।
  इंदौर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये किरायेदारों, घरेलू नौकरों, होटल, लॉज, धर्मशाला, पेईंग गेस्ट, हॉस्टल में रुकने वाले व्यक्तियों, भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में संलग्न मजदूरों और पेइंग गेस्ट आदि की सूचना संबंधित थाने में देना जरूरी किया गया है। इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश का पालन न करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
 अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री पवन जैन द्वारा जारी आदेशानुसार निर्देशित किया गया है कि किरायेदारों की सूचना संबंधित मकान/दुकान मालिक द्वारा संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में दी जाये। इसके पूर्व मकान/दुकान किराये से न दी जाये। साथ ही आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। घरेलू नौकरों एवं व्यावसायिक नौकरों की सूचना संबंधित मालिक द्वारा थाने पर विहित प्रारूप में देने के उपरान्त ही उन्हें रखा जाये। साथ ही उनसे आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं की सूचना विहित प्रारूप में संबंधित थाने को दी जाये। साथ ही आई.डी. प्रूफ भी आवश्यक रूप से लिया जाये।
 होटल, लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लेने के निर्देश दिये गये है। साथ ही आदेश में कहा गया है कि ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची विहित प्रारूप में प्रतिदिन थाने पर अनिवार्य रूप से दी जाये। ठहरने वालों के आई.डी. प्रुफ भी आवश्यक रूप से लिया जाये। भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों/कारीगरों की सूचना ठेकेदार द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर देने के उपरांत ही उन्हें काम पर रखा जाए। साथ ही आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। पेंईंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दी जाये। इसके उपरांत ही पेंईंग गेस्ट रखा जाये। आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। ऐसे व्यक्ति जो 15 दिवस से अधिक समय तक निवास कर रहे हो उनकी सूचना तत्काल थाना पर विहित प्रारूप में दी जाये। इनसे भी आई.डी प्रूफ लेना जरूरी है। यह आदेश 30 अक्टूबर 2022 तक प्रभावशील रहेगा। यह आदेश इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के थाने महू, मानपुर, किशनगंज, बडगोंदा, सिमरोल, देपालपुर, बेटमा, गौतमुपरा, हातोद, सांवेर, चंद्रावतीगंज, शिप्रा तथा खुड़ैल की सीमाओं के अंतर्गत लागू रहेगा

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