मुख्य समाचार
हाईकोर्ट ने सबलगढ़ थाना प्रभारी को जमकर फटकारा, ये है मामला।
ग्वालियर। संदेहास्पद स्थिति में गायब हुई महिला को खोजने के लिए हाईकोर्ट में लगी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में हाईकोर्ट ने सबलगढ़ थाना प्रभारी को जमकर फटकार लगाई। युगलपीठ के जस्टिस रोहित आर्या ने थाना प्रभारी से कहा कि तुम थाना प्रभारी बनने लायक लगते नहीं हो, चपरासी की तरह साहब के श्वान को टहलाने का काम करो। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद कड़े शब्दों में थाना प्रभारी को कहा कि 18 दिसंबर तक इस मामले में गायब हुई महिला मिल जाना चाहिए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को ही होगी। बता दें कि हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता पिता ने दामाद पर बेटी को बंदी बनाने का आरोप लगाते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका प्रस्तुत की है। बुधवार को सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश शुक्ला ने कोर्ट को बताया कि महिला अपने पति भानू प्रकाश शर्मा के साथ अंतिम बार देखी गई थी, क्योंकि वह महिला को मायके से ससुराल लेकर गया था। ऐसे में उसके साथ सख्ती से पूछताछ की जाना चाहिए। यह है मामला लगभग आठ साल साल पहले भानू प्रकाश शर्मा के साथ याचिकाकर्ता की बेटी सोनम शर्मा का विवाह हुआ था। इसी वर्ष 18 सितंबर को महिला अपने पति के साथ मायके गई। इसके बाद भानू ने पत्नी से मारपीट की और उसे बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गया। कुछ समय बाद भानू ने फोन पर महिला के स्वजन को सूचना दी कि सोनम लापता हो गई है और इसके संबंध में उसके द्वारा पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। यहां याचिकाकर्ता ने बेटी के साथ अप्रिय घटना होने की संभावना भी जताई है।
