ब्रेकिंग
मुरैना में 'जहर' पर मेहरबानी: क्या मिलावटखोरों के 'कवच' बन गए हैं अधिकारी गुप्ता? मुरैना पुलिस की 'सेलेक्टिव होली': सच दिखाने वालों से दूरी, वाह-वाही करने वालों पर 'रंग' की बौछार! यूजीसी और आरक्षण को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की दो दिवसीय राष्ट्रीय बैठक इंदौर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित मंडला पुलिस की त्वरित कार्रवाई डकैती के पांच आरोपी जबलपुर से गिरफ्तार, रकम एवं उपयोग की गई कार बरामद भिंड के गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के बिरखडी गांव के पास तेज़ रफ़्तार ट्रक ने ट्रेक्टर ट्रॉली में मारी... असम में राजधानी एक्सप्रेस से टकराकर 7 हाथियों की मौतः एक घायल; ट्रेन के 5 डिब्बे-इंजन पटरी से उतरे भिंड में रेत माफियाओं पर कार्रवाई के समय रेत माफियाओं ने एसडीएम की गाड़ी को मारी टक्कर बाल-बाल बचे। अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर पोस्ट मेन ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला की समाप्त ग्वालियर पुलिस लाइन के क्वार्टर में प्रधान आरक्षक ने की आत्महत्या, मचा हड़कंप
मध्यप्रदेश

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को मरते दम तक, तीसरे को 20 वर्ष की जेल

जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पाटन निवासी बृजेश ठाकुर व पंचम ठाकुर को मरते दम तक कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। तीसरे दोषी बाली ठाकुर को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 15 जनवरी, 2023 की शाम करीब छह बजे पीड़िता नहर की तरफ घूमने गई थी। उसी समय आरोपित पंचम ठाकुर अपने दोस्त बाली व बृजेश ठाकुर के साथ मोटर साइकिल से पहुंचा। पंचम ने पीड़िता को मौसी के घर छोड़ने की बात कहकर अपने साथ चलने के लिए कहा। जिस पर पीड़िता आरोपितों के साथ बाइक पर बैठ गई।

आरोपित उसे लेकर उर्रम के जंगल की ओर गए। वहां मोटर साइकिल रोककर पंचम ने पीड़िता से कहा कि वह उसे पसंद करता है और शादी करना चाहता है। उसके मना करने पर आरोपित पंचम ने दुष्कर्म किया। रात में जब ठंड बढ़ने लगी तो पंचम लकड़ी लेने चला गया। इसका फायदा उठाते हुए आरोपित बाली ने पीड़िता के दोनों हाथ पकड़ लिए और बृजेश ठाकुर ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

आरोपितों ने सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद पीड़िता को उसकी मौसी के घर छोड़ा और उसे किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जब पीड़िता के मामा उसकी तलाश करते हुए मौसी के घर पहुंचे तब उसने अपनी आपबीती सुनाई। इसके बाद मामले की शिकायत चरगवां थाने में दर्ज कराई गई। सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों आरोपितों को सजा सुना दी।

Related Articles

Back to top button