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मध्यप्रदेश

पुलिस को नहीं है गाड़ी से चाबी निकलने का अधिकार , जाने अपने अधिकार और नियम

ग्वालियर। स्कूल-कॉलेज, दफ्तर या कहीं अन्य जगहों पर जाने के लिए लोग अपने वाहन से जाना पसंद करते हैं। इसके पीछे कई कारण भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है अपने वाहन से ट्रैवल करना सुविधाजनक होता है। पर गाड़ी चलाने के दौरान हमें सड़क यातायात के नियमों का पालन भी करना पड़ता है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस हमारा चालान काट सकती है। वहीं आपने कई बार देखा होगा या क्या पता आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि किसी ट्रेफिक पुलिस वाले ने आपकी गाड़ी की चाबी निकाल ली हो? ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं जिनमें पुलिस वाले अपनी वर्दी के दम पर जोर जबरदस्ती करके लोगों की गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जाना जाए कि आखिर इसको लेकर नियम क्या कहता है । तो आइए जानते हैं इस बारे में…

यह कहता है नियम?

  • अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपकी गाड़ी की चाबी निकालता है, तो आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, मोटर व्हीकल एक्ट न किसी ट्रैफिक पुलिस वाले को ऐसा कोई अधिकार देता है। फिर चाहे आपने ट्रैफिक नियम तोड़ा है या नहीं ।
  • नियम की मानो तो नियम यह है कि ट्रैफिक पुलिस न ही आपको गिरफ्तार कर सकती है और न ही आपके वाहन के दस्तावेजों को जब्त कर सकती है। यही नहीं पुलिसकर्मा किसी भी वाहन चालक से न मारपीट कर सकते हैं और न ही बदसलूकी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको लेकर उनके पास कोई अधिकार नहीं है।
  • नियम बताता है कि ट्रैफिक पुलिस न ही आपको गिरफ्तार कर सकती है और न ही आपके वाहन के दस्तावेजों को जब्त कर सकती है। यही नहीं पुलिसकर्मा किसी भी वाहन चालक से न मारपीट कर सकते हैं और न ही बदसलूकी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको लेकर उनके पास कोई अधिकार नहीं है।

अगर कोई चाबी निकाले तो?

कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपके वाहन की चाबी निकाल रहा है, तो तुरंत इसका वीडियो बनाए और बड़े अधिकारियों से संपर्क करें। आप इस वीडियो के साथ सोशल मीडिया या दफ्तर में संपर्क करके अधिकारियों से बात कर सकते हैं। ट्रैफिक कांस्टेबल को गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार नहीं होता है।

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