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खरीदारी में धोखाधड़ी हो तो लें कानून की सहायता, उपभोक्ता का संरक्षण करता है कानून

अधिवक्ता राहुल बताते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सामान अथवा सेवाएं खरीदता है, वह उपभोक्ता है। विक्रेता की अनुमति से ऐसे सामान/सेवाओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता है। अत: हम में से प्रत्येक किसी न किसी रूप में