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अब तो दिल्ली में बाढ़ की स्थिति नहीं है, आप कोर्ट को न उलझाएं, पीएम मोदी डिग्री विवाद में केजरीवाल की याचिका खारिज

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पीएम मोदी के डिग्री विवाद में मानहानि केस का सामने कर रहे दोनों नेताओं की उस मांग को खारिज कर दिया गया है जिसमें उन्होंने रिवीजन पिटीशन के लंबित रहने तक निचली कोर्ट में सुनवाई को रोकने की मांग की थी। गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस समीर दवे ने केजरीवाल और संजय की अर्जी पर सुनवाई की।

आप कोर्ट को उलझाने की कोशिश कर रहे
केजरीवाल और संजय सिंह की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील मिहिर जोशी ने दलीलें रखीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का हवाला दिया और कहा कि राहत दी जाए। वकील जोशी ने कोर्ट से सेशन कोर्ट में रिवीजन पिटीशन के लंबित रहने तक मानहानि केस की सुनवाई रोकी जाए। जस्टिस समीर दवे कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अब तो दिल्ली में बाढ़ की स्थिति नहीं हैं, तो पेश क्यों नहीं हुए, आप कोर्ट को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अंडरटेकिंग देकर मुकरने को आधार बनाते हुए कोर्ट ने केजरीवाल की मांग को खारिज कर दिया।

गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था
अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने इससे पहले पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध केजरीवाल और संजय सिंह की कथित अपमानजनक बयानों पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में दोनों को 11 अगस्त के लिए तलब किया था। इससे पहले, 5 अगस्त को सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट अहमदाबाद ने उनकी पुनरीक्षण याचिका का निपटारा होने तक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसी आदेश को चुनौती देते हुए दोनों आप नेताओं ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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