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राजस्थान

राजकीय कार्मिक की मृत्यु के उपरांत आश्रित द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन के 47 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है

इस संवेदनशील निर्णय से मृतक आश्रित परिवारों को संबल मिल सकेगा

राजकीय कार्मिक की मृत्यु के उपरांत आश्रित द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन के 47 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। इस संवेदनशील निर्णय से मृतक आश्रित परिवारों को संबल मिल सकेगा।

कार्मिक की मृत्यु उपरान्त निर्धारित अवधि निकलने के बाद बालिग होने के उपरांत 3 वर्ष तक की विलम्ब अवधि में शिथिलन के 17 प्रकरण, आवेदन में विलम्ब के 28 प्रकरण तथा अधिआयु सीमा में शिथिलन के 2 प्रकरणों में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए यह शिथिलता दी है।
उल्लेखनीय है कि बीते करीब 3 साल में अनुकम्पा नियुक्ति के 1282 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान कर आवेदकों को राहत प्रदान की जा चुकी है। इस अवधि में 3702 मृतक आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्तियां भी दी गई हैं।

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