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दिल्ली NCR

दिल्ली में सरेराह महिला पायलट और उसके पति की लोगों ने की जमकर पिटाई…10 साल की लड़की को किया टॉर्चर

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के द्वारका में एक दंपति के घर में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली 10 वर्षीय लड़की को बुधवार को कथित तौर पर पीटा गया, जिसके बाद उत्तेजित लोगों के एक समूह ने दोनों के साथ मारपीट की।

उन्होंने बताया कि आरोपी कौशिक बागची (36) और पूर्णिमा बागची (33) को घटना के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि महिला एक निजी एयरलाइन में पायलट के रूप में काम करती है जबकि उसका पति एक अन्य निजी एयरलाइन में ग्राउंड स्टाफ के साथ तैनात है। घटना सामने आने के बाद, दंपति का पीड़िता के रिश्तेदारों और अन्य लोगों से आमना-सामना हुआ और उन्होंने उनके साथ मारपीट भी की।

उन्होंने बताया कि नाबालिग लड़की को पीड़ित के रिश्तेदार के माध्यम से जोड़े के घर पर काम पर रखा गया था, जो पास के घर में भी काम करता है।
एक कथित वीडियो में कथित जोड़े के साथ भीड़ द्वारा मारपीट और मारपीट करते देखा जा सकता है। कुछ महिलाओं को एयरलाइन की वर्दी पहने आरोपी महिला को थप्पड़ मारते और उसके बाल खींचते हुए भी देखा गया।

वीडियो में पूर्णिमा को माफी मांगते हुए सुना गया, जबकि कौशिक उसे उत्तेजित भीड़ से यह कहते हुए बचाते हुए दिखे कि “वह मर जाएगी…उसे छोड़ दो..”। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हस्तक्षेप किया और फिर भीड़ तितर-बितर हो गई। पुलिस उपायुक्त (द्वारका) एम हर्ष वर्धन ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे द्वारका दक्षिण पुलिस थाने में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाले एक बच्चे के साथ दुर्व्यवहार की सूचना मिली.

पता चला कि 10 साल की बच्ची पिछले दो महीने से दंपत्ति के घर पर काम कर रही है. बुधवार को दोनों ने नाबालिग की पिटाई की और उसके रिश्तेदार ने यह देखा। मामला संज्ञान में आने के बाद दंपत्ति के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई. डीसीपी ने कहा, उन्होंने जोड़े का विरोध किया और उनके साथ मारपीट भी की। उन्होंने बताया कि नाबालिग लड़की की चिकित्सकीय जांच की गई और एक परामर्शदाता द्वारा उसकी काउंसलिंग की गई।

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की आंखों पर चोटें हैं और शरीर पर भी जलने के निशान हैं. “हमने भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 324 (खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 342 (गलत कारावास) और 370 (किसी व्यक्ति को गुलाम के रूप में खरीदना या निपटान करना) के तहत मामला दर्ज किया है।  पुलिस ने कहा कि पीड़िता की ओर से यौन उत्पीड़न का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। यह पूछे जाने पर कि क्या जोड़े के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अधिकारी ने कहा कि शिकायत के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

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