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Pan Aadhaar लिंक करने का आज आखिरी मौका अभी करें वरना पड़ेगा पछताना

 पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का आज (शुक्रवार) आखिरी मौका है। अगर आप इसे लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में आप कई सुविधाओं का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। हालांकि अगर आपका आधार और पैन लिंक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बता दें कि पैन कार्ड बैंक खाता खुलवाने, एफडी निवेश, डिमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड में निवेश करने में इस्तेमाल किया जाता है।

पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत किसे है?

मार्च 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, आयकर अधिनियम ने पैन आवंटित प्रत्येक व्यक्ति के लिए 1 जुलाई, 2017 तक अपना आधार नंबर लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यह 3 जून 2023 को या उससे पहले किया जाना चाहिए, अन्यथा पैन कार्य मान्य नहीं होगा।

पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत किसे नहीं है?

– 80 साल या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति।

– आयकर अधिनियम के अनुसार अनिवासी।

– कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है।

पैन को आधार से लिंक न कराने पर क्या होगा?

– निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल करके इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है।

– लंबित रिटर्न पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

– निष्क्रिय पैन पर लंबित रिफंड जारी नहीं किए जा सकते।

– पैन निष्क्रिय होने के बाद दोषपूर्ण रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकती है।

– वित्तीय लेनदेन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

पैन को आधार से लिंक कैसे करें?

आयकर विभाग की वेबसाइट http://www.incometax.gov.in. पर उपलब्ध लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करके पैन और आधार नंबर को लिंक किया जा सकता है।

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