ब्रेकिंग
मुरैना में 'जहर' पर मेहरबानी: क्या मिलावटखोरों के 'कवच' बन गए हैं अधिकारी गुप्ता? मुरैना पुलिस की 'सेलेक्टिव होली': सच दिखाने वालों से दूरी, वाह-वाही करने वालों पर 'रंग' की बौछार! यूजीसी और आरक्षण को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की दो दिवसीय राष्ट्रीय बैठक इंदौर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित मंडला पुलिस की त्वरित कार्रवाई डकैती के पांच आरोपी जबलपुर से गिरफ्तार, रकम एवं उपयोग की गई कार बरामद भिंड के गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के बिरखडी गांव के पास तेज़ रफ़्तार ट्रक ने ट्रेक्टर ट्रॉली में मारी... असम में राजधानी एक्सप्रेस से टकराकर 7 हाथियों की मौतः एक घायल; ट्रेन के 5 डिब्बे-इंजन पटरी से उतरे भिंड में रेत माफियाओं पर कार्रवाई के समय रेत माफियाओं ने एसडीएम की गाड़ी को मारी टक्कर बाल-बाल बचे। अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर पोस्ट मेन ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला की समाप्त ग्वालियर पुलिस लाइन के क्वार्टर में प्रधान आरक्षक ने की आत्महत्या, मचा हड़कंप
देश

छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास

बुरहानपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक रामलाल रंधावे ने बताया कि आरोपित संजय मारकंडे निवासी नया मोहल्ला बुरहानपुर को अब शेष जीवन जेल में बिताना होगा।

इसके साथ ही न्यायालय ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रामलाल रंधावे ने बताया कि गत 26 अप्रैल 2022 को बच्ची की मां ने शिकारपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह मजदूरी करती है।

उसके दो बच्चे हैं, जिनमें बड़ा पुत्र और छोटी पुत्री छह वर्ष की है। उसने बताया कि दो माह पूर्व जब वह नानी के घर गई थी, तो आरोपित ने उसका मुंह दबाकर खोटा काम किया था।

उसने धमकी भी दी थी कि मां को मत बताना। यदि बताया तो जान से मार देगा। इसके साथ ही उसने बच्ची का गला दबाने का प्रयास भी किया था। जिससे वह काफी डर गई थी।

अपराध बच्ची से संबंधित होने के कारण इसे गंभीर प्रकृति का माना गया था। विशेष लोक अभियोजक रामलाल रंधावे ने महत्वपूर्ण तर्क व साक्ष्य प्रस्तुत किए। जिसके चलते विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सूर्य प्रकाश शर्मा की अदालत ने आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

Related Articles

Back to top button