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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा डाक्टर तत्काल काम पर लौटे, अवैध है हड़ताल ।

जबलपुर. एमपी हाईकोर्ट ने डाक्टरों की हड़ताल को अवैध बताते हुए तत्काल काम पर लौटने के आदेश दिए है. एमपी में करीब 15 हजार डाक्टर हड़ताल पर चले गए है, जिससे सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आने वाले मरीज व भरती मरीजों की परेशानी बढ़ गई है. हालांकि सरकार द्वारा डाक्टरों को मनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है. मरीजों के इलाज की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है. एमपी हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने सुनवाई करते हुए प्रदेश में जारी डाक्टरों की हड़ताल को अवैध ठहराया है. हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि हड़ताल पर गए सभी डाक्टर तत्काल काम पर लौटे. अस्पताल में अंतिम मरीज का भी इलाज करें. साथ ही यह भी कहा है कि आगे से बिना अनुमति डाक्टर हड़ताल न क रें. हाईकोर्ट ने टोकन स्ट्राइक को भी अवैध बताया है

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