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अबैध कट्टाधारी को 01 वर्ष सश्रम कारावास की सजा।
मुरैना। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील अंबाह जिला मुरैना के न्यायालय द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ पुई पिता थान सिंह तोमर, उम्र-27 साल, निवासी-ग्राम रेतपुरा थाना अंबाह जिला मुरैना म.प्र. को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(ए) में दोषी पाते हुये 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 31.12.2016 को थाना अम्बाह पर पदस्थ पी.एस.आई को पोरसा चौराहा पर कस्बा गश्त के दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध कट्टा 315 बोर का लिये खजूरी रोड विवेकानंद कॉलेज तरफ को जा रहा है, सूचना की तस्दीक हेतु फोर्स एवं साक्षी को मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर साथ लेकर खजुरी रोड पर विवेकांनद कॉलेज के पास पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, जिसे मौके पर पकडा नाम व पता पूछा तो अभियुक्त ने अपना नाम पुई उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र थान सिंह तोमर निवासी रेतपुरा अम्बाह का होना बताया जिसकी पंचान के समक्ष तलाशी ली तो कमर में बाई तरफ पेंट के अंदर एक 315 बोर का कट्टा लोड हालत में मिला जिसको खोलकर चैम्बर से कारतूस अलग किया गया। आरोपी से कट्टा व कारतूस रखने के संबंध में वैध लायसेंस चाहा गया जो न होना बताया। आरोपी से उक्त कट्टा एवं कारतूस विधिवत जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष क्रमबद्ध तरीके से साक्ष्य को पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री पंकज घनघोरिया, सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील अंबाह जिला मुरैना द्वारा की गई।
