ब्रेकिंग
मुरैना में 'जहर' पर मेहरबानी: क्या मिलावटखोरों के 'कवच' बन गए हैं अधिकारी गुप्ता? मुरैना पुलिस की 'सेलेक्टिव होली': सच दिखाने वालों से दूरी, वाह-वाही करने वालों पर 'रंग' की बौछार! यूजीसी और आरक्षण को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की दो दिवसीय राष्ट्रीय बैठक इंदौर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित मंडला पुलिस की त्वरित कार्रवाई डकैती के पांच आरोपी जबलपुर से गिरफ्तार, रकम एवं उपयोग की गई कार बरामद भिंड के गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के बिरखडी गांव के पास तेज़ रफ़्तार ट्रक ने ट्रेक्टर ट्रॉली में मारी... असम में राजधानी एक्सप्रेस से टकराकर 7 हाथियों की मौतः एक घायल; ट्रेन के 5 डिब्बे-इंजन पटरी से उतरे भिंड में रेत माफियाओं पर कार्रवाई के समय रेत माफियाओं ने एसडीएम की गाड़ी को मारी टक्कर बाल-बाल बचे। अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर पोस्ट मेन ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला की समाप्त ग्वालियर पुलिस लाइन के क्वार्टर में प्रधान आरक्षक ने की आत्महत्या, मचा हड़कंप
मुख्य समाचार

अबैध कट्टाधारी को 01 वर्ष सश्रम कारावास की सजा।

मुरैना। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील अंबाह जिला मुरैना के न्यायालय द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ पुई पिता थान सिंह तोमर, उम्र-27 साल, निवासी-ग्राम रेतपुरा थाना अंबाह जिला मुरैना म.प्र. को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(ए) में दोषी पाते हुये 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 31.12.2016 को थाना अम्बाह पर पदस्थ पी.एस.आई को पोरसा चौराहा पर कस्बा गश्त के दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध कट्टा 315 बोर का लिये खजूरी रोड विवेकानंद कॉलेज तरफ को जा रहा है, सूचना की तस्दीक हेतु फोर्स एवं साक्षी को मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर साथ लेकर खजुरी रोड पर विवेकांनद कॉलेज के पास पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, जिसे मौके पर पकडा नाम व पता पूछा तो अभियुक्त ने अपना नाम पुई उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र थान सिंह तोमर निवासी रेतपुरा अम्बाह का होना बताया जिसकी पंचान के समक्ष तलाशी ली तो कमर में बाई तरफ पेंट के अंदर एक 315 बोर का कट्टा लोड हालत में मिला जिसको खोलकर चैम्बर से कारतूस अलग किया गया। आरोपी से कट्टा व कारतूस रखने के संबंध में वैध लायसेंस चाहा गया जो न होना बताया। आरोपी से उक्त कट्टा एवं कारतूस विधिवत जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष क्रमबद्ध तरीके से साक्ष्य को पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री पंकज घनघोरिया, सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील अंबाह जिला मुरैना द्वारा की गई।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button