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प्रतिभा पाल IAS सहित 12 अधिकारियों के खिलाफ इंदौर में धारा 201, 204, 295 व 295 ए की FIR की मांग ।
इंदौर। भारतीय प्रशासनिक सेवा की महिला अधिकारी प्रतिभा पाल सहित नगर निगम इंदौर के 12 अधिकारियों और बेलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम गलानी के खिलाफ आईपीसी की धारा 201, 204, 295 व 295ए के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है। मामला बेलेश्वर महादेव मंदिर बावड़ी हादसे का है। प्रतिभा पाल आईएएस घटना के दिन इंदौर नगर निगम की कमिश्नर थी। वर्तमान में रीवा जिला कलेक्टर के पद पर हैं। बेलेश्वर महादेव मंदिर बावड़ी हादसा जिला न्यायालय में यह परिवाद पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. मनोहर दलाल के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ज्ञात हो कि 30 मार्च को स्नेह नगर (पटेल नगर) स्थित बेलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी की स्लैब टूटने से 36 लोगों की मौत हो गई थी। ये लोग रामनवमी के अवसर पर मंदिर परिसर में हवन कर रहे थे। जिस जगह हवन हो रहा था वहां दशकों पुरानी बावड़ी थी जिसे स्लैब डालकर बंद कर दिया गया था। परिवाद में अधिकारियों पर घटना के साक्ष्य मिटाने, किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के उद्देश्य से उपासना स्थल को क्षति पहुंचाने और अपवित्र करने तथा धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया है। परिवाद में कहा है कि अधिकारियों ने संगमत होकर कृत्य किया है। अतिक्रमण हटाने के बजाय सिर्फ नोटिस जारी किए गए। हादसे में 36 लोगों की मौत के बाद साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से बावड़ी ही खत्म कर दी गई। संगमत होकर बावड़ी को नष्ट करते हुए मलबे से भर दिया। इनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग तत्कालीन निगमायुक्त प्रतिभा पाल रिमूवल अधिकारी व निगम उपायुक्त लता अग्रवाल सहायक रिमूवल अधिकारी अश्विन जनवदे जोनल अधिकारी जोन 18 अतीक खान सिटी इंजीनियर अनूप गोयल सिटी इंजीनियर और निगम क्षेत्र के कुएं, बावड़ी प्रभारी सुनील गुप्ता उपयंत्री कुएं व बावड़ी प्रभारी सेवाराम पाटीदार बिजली विभाग इंचार्ज राकेश अखंड जेसीबी मशीन संचालक मनीष पांडे बगीचा प्रभारी चेतन पाटील सब इंजीनियर रिमूवल अधिकारी प्रकाश नागर भवन अधिकारी जोन 18 परसराम आरोलिया मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष सेवाराम गलानी
