ब्रेकिंग
PCC चीफ ने कहा, DGP का आदेश खाकी वर्दी का अपमान सांसद-विधायक को सैल्यूट करेगें पुलिस कर्मी, ये लोकतं... सीएम बोले- पाकिस्तानी नागरिकों को एमपी से जल्द बाहर करें: पुलिस अधिकारियों को अभियान चलाने के निर्दे... मंदसौर में तेज़ रफ़्तार कार कुऐ में गिरी 6 लोगों की मौत केंद्र सरकार का एक और सख्त फैसला, पाकिस्तानी हिंदुओं की चारधाम यात्रा पर रोक कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा ने अमित शाह को बताया शिव अवतार, बयान पर मचा बवाल, कांग्रेस-बीजेपी आमने-साम... केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान: पाकिस्तानी हिन्दु , सिखो का वीजा रद्द नहीं होगा नवविवाहिता के साथ रेप कर हत्या, कमरे में निवस्त्र मिली लाश, जेठ पर आरोप कमरे में निवस्त्र मिली लाश,... पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा पर खतरा मंडराया, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल मध्यप्रदेश में एक मई से होगे ट्रांसफर मुख्यमंत्री ने शिक्षण सत्र खत्म होने के बाद बताया तबादलों का क... लखनऊ में भीषण आग, 65 झोपडिय़ां जलीं, रुक-रुककर फटते रहे सिलेंडर, 6 घंटे में काबू पाया
उत्तरप्रदेश

एकेटीयू के निलंबित रजिस्ट्रार को नहीं मिली कोई राहत

भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित एकेटीयू के रजिस्ट्रार सचिन कुमार सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से कोई राहत नहीं मिली। सचिन की तरफ से निलंबन व जांच के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत देने से इनकार करते हुए, उनकी याचिका खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने दिया।

याची की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि रजिस्ट्रार के पद पर उसकी नियुक्ति राज्य सरकार ने की है, इसलिए उसे निलंबित करने व जांच कराने का अधिकार भी राज्य सरकार को है, न कि कुलाधिपति को। इस पर कुलाधिपति व एकेटीयू के अधिवक्ताओं ने विरोध जताया।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस से याची को हटाने को लेकर कुलाधिपति निलंबन व जांच के आदेश दे सकता है।

Related Articles

Back to top button