ब्रेकिंग
मुरैना में 'जहर' पर मेहरबानी: क्या मिलावटखोरों के 'कवच' बन गए हैं अधिकारी गुप्ता? मुरैना पुलिस की 'सेलेक्टिव होली': सच दिखाने वालों से दूरी, वाह-वाही करने वालों पर 'रंग' की बौछार! यूजीसी और आरक्षण को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की दो दिवसीय राष्ट्रीय बैठक इंदौर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित मंडला पुलिस की त्वरित कार्रवाई डकैती के पांच आरोपी जबलपुर से गिरफ्तार, रकम एवं उपयोग की गई कार बरामद भिंड के गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के बिरखडी गांव के पास तेज़ रफ़्तार ट्रक ने ट्रेक्टर ट्रॉली में मारी... असम में राजधानी एक्सप्रेस से टकराकर 7 हाथियों की मौतः एक घायल; ट्रेन के 5 डिब्बे-इंजन पटरी से उतरे भिंड में रेत माफियाओं पर कार्रवाई के समय रेत माफियाओं ने एसडीएम की गाड़ी को मारी टक्कर बाल-बाल बचे। अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर पोस्ट मेन ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला की समाप्त ग्वालियर पुलिस लाइन के क्वार्टर में प्रधान आरक्षक ने की आत्महत्या, मचा हड़कंप
मुख्य समाचार

मुरैना। नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा।

मुरैना। नाबालिग से बलात्कार करने के मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) जिला मुरैना के न्यायालय द्वारा आरोपी नागेन्द्र कुशवाह पुत्र हुकुमसिंह कुशवाह, उम्र 22 वर्ष, निवासी- तहसील जौरा जिला मुरैना को दोषी पाते हुये 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन/पैरवी अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक श्री मती प्रतिभा उमरैया द्वारा की गई। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 25.08.2021 को अभियोक्त्री उम्र 15 वर्ष अपने भाई-बहनों के साथ अपने घर पर अकेली थी, उसके माता-पिता ग्राम चंदपुरा गये हुये थे। दिनांक 26.08.2021 को सुबह के समय जब नाबालिग के माता-पिता घर आये तब नाबालिग घर पर नहीं थी, उनके द्वारा नाबालिग की आसपास व रिश्तेदारी में तलाश की गई किंतु उसका कोई पता नहीं चला। तब नाबालिग के माता-पिता ने दिनांक 26.08.2021 को आरोपी नागेन्द्र के विरूद नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाये जाने के संबंध में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन्होंने कुछ दिन पूर्व नाबालिग को आरोपी नागेन्द्र के साथ बात करते हुये पकडा था। आरोपी नागेन्द्र की उनके घर के पास पंखा कूलर सुधारने की दुकान है, जब से नाबालिग गई है तब से आरोपी की दुकान बंद है। नाबालिग के माता-पिता की सूचना पर पुलिस थाना जौरा द्वारा आरोपी नागेन्द्र के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 363 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 26.08.2021 को मुरैना मैदा मिल के सामने से आरोपी के साथ नाबालिग को दस्तयाब किया गया। नाबालिग से पूछताछ कर उसका कथन लेखबद्ध किया गया तथा नाबालिग एवं आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया गया। आवश्यक संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी नागेन्द्र कुशवाह के विरूद्ध अभियोग पत्र विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायालय में प्रकरण के विचारण के दौरान नाबालिग के माता-पिता एवं चाचा द्वारा पूर्णतः पक्षविरोधी कथन माननीय न्यायालय के समक्ष दिये गये। किंतु आरोपी द्वारा नाबालिग के साथ बलात्कार करने संबंधी डी.एन.ए. रिपोर्ट सकारात्मक पाई गई एवं नाबालिग के स्कूल संबंधी अभिलेख से घटना के समय नाबालिग होना पाई गई। अभियोजन के द्वारा अपनी मौखिक, दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी नागेन्द्र कुशवाह को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रूपये के दण्ड से दण्डित किया गया मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन)/एडीपीओ जिला - मुरैना

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button