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मुरैना। हत्या के सनसनीखेज प्रकरण मे 05 आरोपियों को हुई आजीवन कारावास ।
मुरैना। थाना अम्बाह क्षेत्र के ग्राम रतनवसई मे 13 अगस्त 2018 को पुरानी रंजिस के चलते आरोपियों द्वारा एक युवक को गोली मारकर हत्या करने व एक अन्य युवक के गोली लगने से घायल होने के मामले में मंगलवार को अंबाह न्यायालय मे द्वितीय जिला सत्र न्यायाधीश अम्बाह श्री सुरेन्द्र कुमार के द्वारा पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा व जुर्माने से भी दण्डित किया गया है। ग्राम रतनवसई के अनूप सिह तोमर की गांव के जोगेन्द्र तोमर, संजू तोमर, राजू तोमर, करु तोमर, नीटू तोमर से पुरानी रंजिस चली आ रही थी जिसे लेकर 13/08/2018 की शाम 06.30 बजे सुग्रीव उसका दोस्त अनूप तोमर ग्राम रतनवसई मे साथ साथ बातचीत कर रहे थे। उसी समय जोगेन्द्र तोमर, संजू तोमर, नीटू तोमर, राजू तोमर, करन तोमर वहां पहुंचे और जोगेन्द्र ने 315 बोर की बन्दूक से सुग्रीव के ऊपर गोली चला दी। जिससे सुग्रीव बुरी तरह घायल हो गया और जोगेन्द्र,संजू, नीतू, राजू करु ने अपनी बन्दूकों से सुग्रीव व अनूप पर जान से मारने की नियत से फायर किये जिससे अनूप तोमर के कमर के पीछे गोली लगने से वह बुरी तरह घायल हो गया था। फरियादी सुग्रीव तोमर की रिपोर्ट पर से थाना अम्बाह पुलिस द्वारा अपराध क्र.376/18 धारा 307,302, 294, 506,147, 148, 149 ताहि का कायम कर विवेचना मे लिया गया। दौराने विवेचना अनूप सिह तोमर की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने से धारा 302 ताहि इजाफा की गई बाद आरोपीगण जोगेन्द्र तोमर, संजू तोमर, नीटू तोमर, राजू तोमर, करन तोमर, मंगू उर्फ मंगल सिह तोमर ऋषिकेश तोमर को गिरफ्तार कर उक्त आरोपीगण के विरुद्ध धारा 307,302,294,506,147, 148, 149, 120बी ताहि,25,27 आर्म्स एक्ट के तहत चालान किया जाकर न्यायालय पेश किया गया। उक्त प्रकरण को सनसनीखेज (चिन्हित) प्रकरण मे रखा गया था । उक्त प्रकरण मे न्यायालय मे लोक अभियोजन अधिकारी एवं नोडल पुलिस अधिकारी द्वारा समय समय पर साक्ष्य को विधि पूर्ण पेश कराया जिससे प्रकरण के आरोपीगण के विरुद्ध अभियोजन मे आरोपीगण प्रभावी साक्ष्य होने से व मामला सिद्ध पाया जाने से माननीय श्री सुरेन्द्र कुमार द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय अम्बाह की ओर से अभियोजन के दौरान आरोपीगण के विरुद्ध प्रभावी साक्ष्य व आरोप सिद्ध पाये जाने से आरोपीगण नीतू उर्फ जितेन्द्र ,संजय सिह,करु उर्फ कलियान सिह उर्फ करन सिह, जोगा उर्फ जोगेन्द्र सिह, राजू उर्फ भूरा सिह को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक आरोपीगण पर 11-11 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


