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मुरैना। घर से बुलाकर गोली मारने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास की सजा।

मुरैना। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट ( अविनाश चन्द्र तिवारी) जिला मुरैना के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. विजय सिंह सखवार पुत्र सोनपाल सखवार, उम्र 48 वर्ष, 02. विजय सिंह तोमर मानसिंह उर्फ मुन्ना सिंह तोमर उम्र 40 वर्ष निवासीगण-देवहंस का पुरा, थाना अंबाह, जिला मुरैना को भारतीय दण्ड विधान की धारा 302 में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं कुल 3,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 29.04.2014 को फरियादिया मीराबाई सखवार और उसका पति नरेन्द्र सिंह सखवार खाना खाकर सो रहे थे तो रात में करीब 09ः30 बजे उसके घर के दरवाजे के बाहर उसके पति को बुलाने की आवाज आयी तो फरियादिया आवाज सुनकर दरवाजे पर आयी तो देखा कि उसके गांव के विजय सिंह तोमर हाथ में अधिया बंदूक लेकर एवं विजय सखवार हाथ में कट्टा लिये थे तथा जब उसने बाहर की तरफ देखा तो उसे जगदीश सखवार के मकान की तरफ दो आदमी खड़े और दिखे, तब उसने विजय तोमर से कहा कि क्या बात है तो उससे विजय तोमर ने कहा नरेन्द्र को बुलाओ तो उसने कहा कि वे सो गये हैं, तब विजय तोमर बोला कि जगा दो, बात करना है, तब उसने अपने पति को अन्दर जाकर जगाया और उन्हें बताया कि बाहर उन्हें विजय तोमर एवं विजय सखवार बुला रहे हैं, तब उसके पति नरेन्द्र खड़े होकर गये तो उसे कुछ शक सा लगा तो वह भी पीछे से उनके पास पहुंच गयी, तब उसके सामने उसके पति से विजय तोमर ने कहा कि देवसिंह वाले मामले में बयान मत देना, तब उसके पति ने उनसे कहा कि देवसिंह राजीनामा कर लेगा तो उसकी पत्नी भी गवाही नहीं देगी, इतने में ही विजय सखवार बोला कि यह ऐसे नहीं मानेगा, तब विजय सिंह तोमर गाली देते हुये बोला कि इसे गवाही के पहले ही उपर भेज देंगे, मुंहवाद होने लगा, तब विजय तोमर ने जान से मारने की नीयत से उसके पति नरेन्द्र को अधिया बंदूक से गोली मार दी, जो उसके पति के गले में बांयी तरफ लगी, जिससे नरेन्द्र वहीं गिर पड़ा और खत्म हो गया। विजय सखवार तथा दो अज्ञात लोग उसके पति नरेन्द्र को पलट कर गाली देते हुये बोले कि बच न पाये, इतने ही देर में गोली की आवाज सुनकर उसके ससुर राजेन्द्र प्रसाद और उनके बड़े भाई रूकम सिंह उसके यहां आये, तब उन्हें देखकर चारों भाग गये। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादिया मीराबाई सखबार द्वारा पुलिस थाना अंबाह पर लेखबद्ध कराई गई, फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना अंबाह द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अभियोजन के द्वारा अपनी मौखिक, दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण विजय सखबार व विजय सिंह तोमर को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रकरण के अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य न होने से उन्हें दोषमुक्त किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री इन्द्रेश कुमार प्रधान, सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक, जिला मुरैना द्वारा की गई। दिनांकः-14.03.23 मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन)/एडीपीओ जिला - मुरैना

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