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मुरैना। नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10000/- रू का अर्थदण्ड।
मुरैना नाबालिग के साथ बलात्कार करने के मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मुरैना ने प्र0क्रं0 99/19 में आरोपी सौरभ सिंह परमार पुत्र महावीर सिंह उम्र-27 वर्ष निवासी-वार्ड नं. 11 ठाकुर पाडा बाडी जिला धौलपुर राजस्थान म.प्र. को धारा 376(1) भा.द.वि. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10000/- रू के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक/अति0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा उमरैया द्वारा की गई। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने घटना के बारे में बताया कि अभियुक्त सौरभ सिंह परमार दिनांक 28.11.2018 को दोपहर के समय लगभग 01-00 बजे मिल एरिया रोड स्कूल के पास अभियोक्त्री को मिला और अभियोक्त्री को राज पैलेस होटल ले गया। होटल में अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ जबरदस्ती की तथा उसके साथ बलात्कार किया और बोला कि वह घर पर किसी को घटना के बारे में नहीं बताये वह उससे शादी कर लेगा। किन्तु अभियुक्त ने दिनांक 10.08.2019 को अभियोक्त्री के चाचा के मोबाईल पर अभियोक्त्री के अशलील वीडियो तथा फोटोग्राफ भेजे। इसके बाद अभियोक्त्री ने अभियुक्त को फोन कर बुलाया तथा पूछा कि उसने अश्लील वीडियो तथा फोटोग्राफ चाचा को क्यों भेजे तब अभियुक्त ने उसे जान से मारने और उसके अश्लील वीडियो तथा फोटोग्राफ को वायरल करने की धमकी दी। तत्पश्चात् अभियोक्त्री ने उक्त घटना के संबंध में दिनांक 11.08.2019 को थाना कोतवाली में आरोपी सौरभ सिंह परमार पुत्र श्री महावीर सिंह के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। उक्त प्रकरण पॉक्सो एक्ट का होकर गंभीर प्रकृति का था। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा उमरैया के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी सौरभ सिंह परमार पुत्र श्री महावीर सिंह उम्र-27 वर्ष निवासी-वार्ड नं. 11 ठाकुर पाडा बाडी जिला धौलपुर राजस्थान को धारा 376(1) भा.द.वि. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10000/- रू के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। दिनांकः-10.03.2023। (श्रीमती रश्मि अग्रवाल) मीडिया सेल प्रभारी(अभियोजन) एडीपीओ जिला-मुरैना
