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मुरैना। असुविधा से बचने वाहन चालक फास्टटेग का उपयोग करें – एनएचएआई मुरैना।
मुरैना। भारत सरकार के सडक़ परिवहन एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सभी वाहनों पर दिनांक 16 फरवरी 2020 से फास्टटेग का उपयोग पूर्णत: अनिवार्य कर दिया था। इसके बावजूद भी अनेक वाहन चालकों द्वारा फास्टटेग का उपयोग नियमानुसार न कर विषंगति उत्पन्न की जा रही है। इससे मुरैना-ग्वालियर सहित सभी टोल नाकों पर आये दिन जाम व वादविवाद की स्थिति निर्मित होती है। इन परिस्थितियों से एम्बुलेंस सहित अति आवश्यक सेवायें यहां प्रभावित होती हैं, वहीं आमजन को असुविधा हो जाती है। इसके निराकरण हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा भी यातायात बैठक में जाम की स्थिति से निजात पाने के लिये फास्टटेग का उपयोग अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिये थे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ग्वालियर के परियोजना निदेशक आर.सी. गुप्ता ने अंचल के सभी वाहन मालिक व चालकों को अपील की है कि सरकार के नियमानुसार फास्टटेग बनवाकर वाहनों पर लगवायें, इसका निरंतर उपयोग करें। भारत सरकार एवं स्थानीय प्रशासन के नियमों का पालन करते हुये 01 मार्च 2023 से फास्टटेग वाहन पर न होने की स्थिति में उत्पन्न असुविधा के लिये वाहन मालिक व चालक स्वयं जिम्मेदार होंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इसलिये वाहन चालक व मालिक अपने वाहनों पर फास्टटेग लगवाकर यात्रा करें। इससे उनकी यात्रा टोल नाकों पर सुविधायुक्त हो जायेगी।
