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मोरबी ब्रिज हादसे में गुजरात हाईकोर्ट का ओरेवा ग्रुप को आदेश मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा दिया जाए।
मोरबी ब्रिज हादसे में गुजरात हाईकोर्ट ने ओरेवा ग्रुप को आदेश दिया है कि वह मृतकों के परिवार को 10 लाख और घायलों को दो-दो लाख रुपए का मुआवजा दे। पिछले साल 30 अक्टूबर को मोरबी पुल ढहने को लेकर बुधवार को लगातार तीसरे दिन हाईकोर्ट में अंतरिम मुआवजे के मुद्दे पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान 120 मृतकों के परिवार के सदस्य भी कोर्ट में मौजूद थे। पिछले साल 30 अक्टूबर को मोरबी की मच्छू नदी पर बना सस्पेंशन ब्रिज ढह गया था। इस हादसे में 150 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।


