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मुरैना। नगर निगम आयुक्त संजीव जैन के विरूद्ध राष्ट्रीय अनुसूचित जति आयोग में और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में मामला दर्ज ।
मुरैना शहर के सदर बाजार स्थित पथ विक्रेताओं के ठेलों में तोड़ फोड़ किये जाने और लूटपाट किये जाने के अपराध में अनुसूचित जाति के पथ विक्रेताओं ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने और 16 महिला पथ विक्रेताओं सहित करीब 250 पथ विक्रेताओं की ओर से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में आपराधिक मामला पंजीबद्ध कर दर्ज किया गया है । प्रकरण में अभियुक्त संजीव जैन द्वारा गरीब पथ विक्रेताओं को 13 फरवरी 2023 को डराया धमकाया गया था और उनकी दूकानों पथ विक्रय कार्य को लूटपाट कर लिया गया था । पथ विक्रेताओं की ओर से दो शिकायत दिनांक 12 फरवरी रविवार को न्याय विभाग भारत सरकार को प्राप्त हुईं थीं , जिन्हें न्यायबंधु द्वारा कानूनी व न्यायालयीन स्तर पर निराकरण करना था , लेकिन जब न्यायबंधु 13 फरवरी को मामले की जांच करने बाजार में पहुंचे तो वहां नगर निगम आयुक्त संजीव जैन को बाजार में गुंडागर्दी करते और पथ विक्रेताओं को डरा धमकाकर आतंकित करते पाया , न्यायबंधु के सामने ही संजीव जैन ने पुलिस फोर्स बुलाई और जबरन पथ विक्रेताओं के पथ विक्रय कार्य की तोड़ फोड़ की गई , कई सामान से भरे ठेले लूटपाट कर जबरन उठा लिये गये , न्यायबंधु ने स्वयं अपनी आंखों से बाजार में यह लूटपाट और गुंडागर्दी का हिटलरशाही व भ्रष्टाचार का नजारा स्वयं देखा , जिसकी रिपोर्ट तथा वीडियो फोटो अपनी रिपोर्ट के साथ न्याय बंधु ने ऊपर के स्तर पर अति उच्च स्तर तक भेज दिये , जिस पर से प्राप्त निर्देशों व आदेशों के तहत आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में संजीव जैन के विरूद्ध मामला दर्ज करा दिया गया , शीघ्र ही हाई कोर्ट में भी जनहित याचिका मुरैना नगर निगम के व जिला प्रशासन के विरूद्ध लगाई जायेगी , इसके साथ ही एक आपराधिक प्रकरण पृथक से जिला न्यायालय में पेश किया जायेगा ।
