ब्रेकिंग
मुरैना में 'जहर' पर मेहरबानी: क्या मिलावटखोरों के 'कवच' बन गए हैं अधिकारी गुप्ता? मुरैना पुलिस की 'सेलेक्टिव होली': सच दिखाने वालों से दूरी, वाह-वाही करने वालों पर 'रंग' की बौछार! यूजीसी और आरक्षण को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की दो दिवसीय राष्ट्रीय बैठक इंदौर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित मंडला पुलिस की त्वरित कार्रवाई डकैती के पांच आरोपी जबलपुर से गिरफ्तार, रकम एवं उपयोग की गई कार बरामद भिंड के गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के बिरखडी गांव के पास तेज़ रफ़्तार ट्रक ने ट्रेक्टर ट्रॉली में मारी... असम में राजधानी एक्सप्रेस से टकराकर 7 हाथियों की मौतः एक घायल; ट्रेन के 5 डिब्बे-इंजन पटरी से उतरे भिंड में रेत माफियाओं पर कार्रवाई के समय रेत माफियाओं ने एसडीएम की गाड़ी को मारी टक्कर बाल-बाल बचे। अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर पोस्ट मेन ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला की समाप्त ग्वालियर पुलिस लाइन के क्वार्टर में प्रधान आरक्षक ने की आत्महत्या, मचा हड़कंप
व्यापार

31 मार्च तक नहीं किया यह काम तो बेकार हो जाएगा आपका पैन कार्ड

पैन कार्ड ऐसा डॉक्यूमेंट हैं, जिसकी जरूरत समय-समय पर पड़ती रहती है। चाहे सरकार की किसी योजना का लाभ उठाना हो या बैंक में कोई लेन-देन करना हो, इसकी जरूरत पड़ती रहती है, इसलिए ये जरूरी है कि आपका पैन कार्ड वैध हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1 अप्रैल, 2023 से कुछ शर्तों को न मानने से पैन कार्ड की मान्यता खत्म हो जाएगी?
हाल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर कार्ड होल्डर्स को अलर्ट किया है कि 31 मार्च, 2023 तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करा लें। ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

IT डिपार्टमेंट ने जारी किया अलर्ट नोटिस

कार्ड होल्डर्स को इस बात से अलर्ट करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है, जिसमें कहा गया है कि ‘आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। अनलिंक पैन 1 अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। हालांकि, इसमें छूट की श्रेणी में आने वाले धारकों को शामिल नहीं किया गया है।

बढ़ाई गई है तारीख

जानकारी के लिए बता दें कि पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की यह अंतिम तारीख नहीं है। इससे पहले बीते साल 31 जून, 2022 को लिंक कराने की अंतिम तारीख रखी गई है। 1 जून के बाद आधार से पैन ना लिंक होने पर 1000 रुपये के जुर्माने को भी तय किया गया था।

क्यों जरूरी है आधार का पैन कार्ड से लिंक

पैन कार्ड आज के समय में वैसे जरूरी डॉक्यूमेंट में से एक है, जो आपके हर वित्तीय कार्ड के लिंक होता है। बैंक खाता खोलने से लेकर म्यूचुअल फंड में निवेश, ऑनलाइन लेन-देन के लिए कराए जाने वाले तक, हर वित्तीय कामों में की जरूरत होती है।

 

Related Articles

Back to top button