ब्रेकिंग
मुरैना में 'जहर' पर मेहरबानी: क्या मिलावटखोरों के 'कवच' बन गए हैं अधिकारी गुप्ता? मुरैना पुलिस की 'सेलेक्टिव होली': सच दिखाने वालों से दूरी, वाह-वाही करने वालों पर 'रंग' की बौछार! यूजीसी और आरक्षण को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की दो दिवसीय राष्ट्रीय बैठक इंदौर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित मंडला पुलिस की त्वरित कार्रवाई डकैती के पांच आरोपी जबलपुर से गिरफ्तार, रकम एवं उपयोग की गई कार बरामद भिंड के गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के बिरखडी गांव के पास तेज़ रफ़्तार ट्रक ने ट्रेक्टर ट्रॉली में मारी... असम में राजधानी एक्सप्रेस से टकराकर 7 हाथियों की मौतः एक घायल; ट्रेन के 5 डिब्बे-इंजन पटरी से उतरे भिंड में रेत माफियाओं पर कार्रवाई के समय रेत माफियाओं ने एसडीएम की गाड़ी को मारी टक्कर बाल-बाल बचे। अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर पोस्ट मेन ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला की समाप्त ग्वालियर पुलिस लाइन के क्वार्टर में प्रधान आरक्षक ने की आत्महत्या, मचा हड़कंप
महाराष्ट्र

पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आज जेल से आ सकते हैं बाहर

महाराष्ट्र | बाम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआइ की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने के आदेश पर रोक बढ़ाने से इन्कार कर दिया है। इसके बाद देशमुख के बुधवार को जेल से बाहर आने की संभावना है।न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के 73 वर्षीय नेता को 12 दिसंबर को जमानत दी थी, लेकिन सीबीआइ ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए समय मांगा था और कोर्ट ने आदेश पर 10 दिन के लिए रोक लगा दी थी। जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन उसकी अपील पर जनवरी 2023 में ही सुनवाई हो सकेगी, क्योंकि अदालत में शीतकालीन अवकाश है।

हाई कोर्ट ने पिछले सप्ताह सीबीआइ के अनुरोध पर जमानत आदेश पर रोक को 27 दिसंबर तक बढ़ा दिया था। जांच एजेंसी ने मंगलवार को एक बार और रोक बढ़ाने का अनुरोध किया था। देशमुख के वकील अनिकेत निकम और इंद्रपाल सिंह ने दावा किया कि सीबीआइ हाई कोर्ट के पहले के आदेश को विफल करने का प्रयास कर रही है, जिसने कहा था कि किसी भी परिस्थिति में एक और विस्तार नहीं मिलेगा।

उनके वकीलों ने कहा कि कोर्ट ने स्थगन बढ़ाने से इन्कार किया है, इसलिए उन्हें बुधवार को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। अनिल देशमुख नवंबर 2021 से जेल में हैं। ईडी ने उन्हें मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। सीबीआइ ने इस साल अप्रैल में भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था।

 

Related Articles

Back to top button