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मुरैना। कुल्हाडी से मारपीट करने वाले आरोपीगण को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास व 3,500-3,500/- रूपये का अर्थदण्ड।

मुरैना। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील अंबाह जिला मुरैना के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. रमेश उर्फ रम्मू पुत्र चतुर सिंह तोमर, 02. उदय प्रताप सिंह पुत्र विशाल सिंह तोमर, 03. कपिल सिंह पुत्र विशाल सिंह तोमर, 04. सर्वेश पुत्र रम्मू सिंह तोमर, 05. विशाल सिंह पुत्र चतुर सिंह तोमर, 06. मनोज उर्फ टिर्रू पुत्र रम्मू सिंह तोमर निवासीगण-रजौधा थाना नगरा जिला मुरैना को भारतीय दण्ड विधान की धारा 323/149, 324/149, 148, 452 में दोषी पाते हुये 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व 3,500-3,500/- रूपये (कुल 21,000/- रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 22.04.2012 के सुबह 09ः00 बजे करीब फरियादी, अविनाश व मुलायम घर के सामने फलदान के खाना के बर्तन धो रहे थे, उसी समय विशाल गली में झाडू लगाने लगा, फरियादी ने झाडू लगाने से मना किया तो आरोपीगण गंदी-गंदी गालियां देने लगे व घर से लाठी, कुल्हाडी उठा लाये एवं आरोपीगण अविनाश के घर के अंदर घुस आये। आरोपी कपिल ने अविनाश के दाये हाथ में कुल्हाडी मारी जो बखौरा के पास लगी खून निकल आया एवं आरोपी सर्वेश ने मुलायम के सिर में कुल्हाडी मारी जो बखौरा के पास लगी खून निकल आया। सभी आरोपीगण ने उनकी मारपीट की। अवधेश, राकेश, छोटे ने बीच-बचाव कराया तो आरोपीगण बोले आज तो बच गये आइंदा जान से खत्म कर देंगे। फरियादी के द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस चौकी रजौध थाना नगरा में लेखबद्ध कराई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री पंकज घनघोरिया, सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील अंबाह जिला मुरैना द्वारा की गई। दिनांकः-22.12.2022 मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) जिला - मुरैना

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